NEET PG 2021, Supreme Court

 
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[डॉक्टरों का विरोध] डॉक्टरो से मारपीट करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच, कार्रवाई के लिए SC में पत्र याचिका

याचिका में केंद्र सरकार को विरोध करने वाले डॉक्टरों द्वारा उठाई गई शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

Bar & Bench

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर शारीरिक हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता विनीत जिंदल की याचिका में केंद्र सरकार को विरोध करने वाले डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

याचिका मे कहा गया है कि, "यह दुखद स्थिति है कि कभी अपने अथक प्रयासों के लिए सराहे गए डॉक्टर अब अत्यधिक बोझ और थकावट की स्थिति में हैं और इन रेजिडेंट डॉक्टरों की अपील अधिकारियों के बहरे कानों पर पड़ती दिख रही है, जो रेजिडेंट डॉक्टरों के नए बैच के भर्ती न होने के कारण स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के बारे में चिंतित नहीं हैं। इसके अलावा, ये डॉक्टर हर पहलू में पेशेवर रूप से उन्नत होने के अपने मूल अधिकार से भी वंचित हैं।"

कई युवा रेजिडेंट डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द आयोजित करने की मांग कर रहे हैं।

विरोध कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों ने पीजी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वे काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रवेश शुरू हो सके।

NEET काउंसलिंग आमतौर पर हर साल मार्च में आयोजित की जाती है, लेकिन 2021 में COVID-19 के कारण इसमें देरी हुई।

NEET PG प्रवेश परीक्षा इस साल सितंबर में ही आयोजित की गई थी और अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है।

इसका कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और राज्य सरकार के मेडिकल संस्थान में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाला मामला लंबित है।

25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले लेता, तब तक पीजी मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी

मामला अब 6 जनवरी, 2022 को विचार के लिए सूचीबद्ध है।

इसलिए, लगभग 50,000 रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रवेश रुका हुआ है।

इसलिए जिंदल की पत्र याचिका में एनईईटी-ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने और मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश की प्रार्थना की गई है।

जिंदल ने तर्क दिया कि देश को सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, क्योंकि वायरस के ओमाइक्रोन प्रकार के कारण COVID की तीसरी लहर बढ़ रही है।

यह प्रस्तुत किया गया था कि डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने में देरी न केवल डॉक्टरों को प्रभावित करेगी बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगी जिन्हें चिकित्सा देखभाल की तत्काल आवश्यकता है।

यह प्रस्तुत किया गया कि, "डॉक्टरों के साथ इस युद्ध के खिलाफ हमारे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में, रेजिडेंट डॉक्टरों के मुद्दों को जल्द से जल्द संबोधित करना और उनकी मांगों को हल करने और जल्द से जल्द हड़ताल को वापस लेने के लिए अनिवार्य है।"

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[Doctors' Protest] Letter plea in Supreme Court for probe, action against Delhi police personnel who assaulted doctors