सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार से मद्रास हाईकोर्ट की उन कड़ी टिप्पणियों पर जवाब मांगा, जो एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के खिलाफ की गई थीं। यह प्रॉसिक्यूटर रेप केस में ट्रायल कोर्ट के सामने अहम सबूत पेश करने में नाकाम रहा था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की उस चुनौती पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों पर सवाल उठाया था।
हालांकि, ऐसा करते हुए कोर्ट ने प्रॉसिक्यूटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए क्योंकि वह ट्रायल कोर्ट के सामने एक्सीडेंट रजिस्टर पेश करने में नाकाम रहे थे, जबकि वह रजिस्टर उनकी केस डायरी का ही हिस्सा था।
उस रजिस्टर में रेप पीड़िता को लगी चोटों का ब्योरा था।
कोर्ट ने कहा, "वह पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बने रहने के लायक नहीं हैं। आपने इतने अहम दस्तावेज़ को छिपाकर रखा। वह आपकी केस डायरी में मौजूद था। हो सकता है कि तकनीकी तौर पर आप सही हों कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन असल में आप किसी नोटिस के हकदार भी नहीं हैं। आप पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बने रहने के लायक नहीं हैं।"
मद्रास हाईकोर्ट ने एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ रेप की कोशिश के दोषी व्यक्ति की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी वकील के काम पर कड़ी आपत्ति जताई।
कोर्ट ने देखा कि कथित रेप के बाद, उसी दिन सरकारी अस्पताल में पीड़िता की जांच की गई थी। डॉक्टर ने एक्सीडेंट रजिस्टर में चार चोटें दर्ज की थीं: निचले होंठ पर खरोंच, गर्दन के सामने नाखून के निशान, योनि से ब्लीडिंग और तालू (मुंह के ऊपरी हिस्से) पर चोट का निशान।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि सरकारी वकील ने ट्रायल कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर एक्सीडेंट रजिस्टर कभी पेश नहीं किया। कोर्ट ने यह भी देखा कि पीड़िता की जांच करने वाले डॉक्टर से उस दस्तावेज़ के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया था।
वह सरकारी वकील बने रहने के लायक नहीं है। आपने इतने अहम दस्तावेज़ को छिपाकर रखा। यह आपकी केस डायरी में मौजूद था।सुप्रीम कोर्ट
इसके बाद कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि वे इस बात की जांच करें कि ट्रायल किस तरह से चलाया गया था। बाद में डायरेक्टर ने पाया कि सरकारी वकील की तरफ से चूक हुई थी और 7 जुलाई, 2025 को राज्य सरकार से उन्हें हटाने की सिफारिश की।
हाईकोर्ट ने देखा कि राज्य सरकार ने उस सिफारिश पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। कोर्ट ने मामले को पेंडिंग रखने के लिए सरकार की आलोचना की।
कोर्ट ने कहा, "फाइल को पेंडिंग रखकर, सरकार असल में इस अयोग्य व्यक्ति को पद पर बने रहने और दूसरे पीड़ितों के साथ भी अन्याय जारी रखने में मदद कर रही है।"
हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब लॉ ऑफिसर की नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, तो मामले को सरकार के पास क्यों भेजा गया।
कोर्ट ने कहा, "शायद ऐसा या तो संबंधित लॉ ऑफिसर की मदद करने के लिए किया गया या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए।"
इसके बाद कोर्ट ने सरकारी वकील, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में व्यापक टिप्पणियां कीं और कहा कि ऐसी नियुक्तियां मेरिट और प्रोफेशनल काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा, "यह देखना बहुत चिंताजनक है कि राज्य सरकार सरकारी वकील / पब्लिक प्रॉसिक्यूटर / लॉ ऑफिसर की नियुक्ति मेरिट के आधार पर नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी से उनकी नज़दीकी और वफादारी के आधार पर कर रही है।"
कोर्ट ने बिना ज़रूरी प्रोफेशनल योग्यता वाले लोगों को नियुक्त करने के चलन की भी आलोचना की।
कोर्ट ने आगे कहा, "कभी-कभी ऐसी नियुक्तियां उन लोगों की भी हो जाती हैं जिनकी एकमात्र ज़ाहिर योग्यता चुनावों के दौरान पोस्टर लगाने जैसी मामूली राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना होती है।"
हाईकोर्ट ने एक पुराने फ़ैसले का भी ज़िक्र किया जिसमें उसने राज्य को सरकारी लॉ ऑफ़िसर चुनने के लिए गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया था।
मौजूदा मामले में सरकारी वकील के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में एक्सीडेंट रजिस्टर मौजूद था, लेकिन सरकारी वकील ने उसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
कोर्ट ने कहा, "इसलिए, ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ़िसर ने या तो जान-बूझकर उस दस्तावेज़ को मार्क नहीं किया या फिर उन्हें सेशन कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल चलाने की बुनियादी जानकारी नहीं थी।"
इसलिए, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए थेनी ज़िले के कलेक्टर और गृह विभाग के सचिव को मामले में पक्षकार बनाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे सरकारी वकील के बारे में सिफ़ारिश पर चार हफ़्ते के भीतर फ़ैसला लें।
इसके बाद, सरकारी वकील ने हाई कोर्ट की अपनी आलोचना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।
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Doesn't deserve to be public prosecutor: Supreme Court on TN law officer who withheld key evidence