Allahabad High Court  
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देश के खिलाफ पोस्ट न करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जमानत की शर्त दी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन बेल कैंसिल करने का आधार होगा।

Bar & Bench

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदमी को ज़मानत दे दी, जिसे पिछले साल मई में पहलगाम हमले के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। [फैज़ान बनाम यूपी राज्य]

आरोपी को राहत देते हुए, जस्टिस अरुण सिंह देशवाल ने उसे इंटरनेट पर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से रोक दिया।

ज़मानत की शर्तों में से एक में कहा गया, “आवेदक सोशल मीडिया पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड नहीं करेगा जो देश की प्रतिष्ठा या किसी समुदाय के खिलाफ हो।”

कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

Justice Arun Kumar Singh Deshwal

आरोपी पर पिछले साल एटा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के अलग-अलग नियमों के तहत केस किया था, जिसमें देशद्रोह का पुराना जुर्म भी शामिल था।

हालांकि, उसके वकील ने दलील दी कि भले ही उसकी पोस्ट आपत्तिजनक रही हो, लेकिन BNS की धारा 152 उस पर नहीं लगती क्योंकि उसने भारत के लिए कोई अपमानजनक और बेइज्ज़ती वाली पोस्ट नहीं की थी।

वकील ने कहा, "सिर्फ़ दुश्मन देश का सपोर्ट करना ही BNS की धारा 152 के दायरे में नहीं आएगा।"

आगे यह भी कहा गया कि आरोपी 3 मई, 2025 से जेल में है और अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह अपनी आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

हालांकि, राज्य ने इस दलील का विरोध किया।

जुर्म के नेचर, सबूत, आरोपी की मिलीभगत और जेलों में भीड़ और ट्रायल कोर्ट में क्रिमिनल केस के ज़्यादा पेंडिंग होने को देखते हुए, हाई कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत दे दी।

कोर्ट ने आदेश दिया, "ऊपर बताए गए जुर्म में शामिल आवेदक फैजान को संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के लिए, एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो-दो श्योरिटी देने पर बेल पर रिहा किया जाए।"

सीनियर एडवोकेट एनआई जाफरी ने एडवोकेट सदरुल इस्लाम जाफरी के साथ आरोपी की तरफ से केस लड़ा।

एडवोकेट राकेश कुमार मिश्रा ने राज्य की तरफ से केस लड़ा।

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Faizan_v_State_of_UP.pdf
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Don’t post against country: Allahabad High Court in bail condition to man who posted ‘Pakistan Zindabad’