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दहेज हत्या केवल पुरुष वर्चस्व के बारे में नहीं है; महिलाएं स्वयं अपने समकक्षों से शत्रुता रखती हैं: दिल्ली उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी से दहेज की मांग करने के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसने अंततः उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि दहेज से होने वाली मौतों का चिंताजनक पैटर्न इस बात का सबूत है कि महिलाओं को अभी भी वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है और दहेज से होने वाली मौतें हमारी सामाजिक मानसिकता की विफलता को दर्शाती हैं।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि दहेज हत्या के ऐसे कई मामले केवल पुरुष वर्चस्व के बारे में नहीं थे, बल्कि इसमें महिलाएं स्वयं अपने समकक्षों के प्रति शत्रुता रखती थीं।

कोर्ट ने कहा, "जो बात संकट को बढ़ाती है वह यह है कि ऐसे मामले केवल पुरुष प्रभुत्व और लिंग-आधारित शत्रुता के बारे में नहीं हैं; वे अक्सर जटिल गतिशीलता को प्रकट करते हैं जहां महिलाएं स्वयं अपने समकक्षों के प्रति इस शत्रुता को कायम रखने में भाग लेती हैं। ये मामले इस धारणा को मजबूत करते हैं कि महिलाओं को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है, उनकी शादी की संभावनाओं और उससे जुड़े खर्चों को उनके जन्म से ही प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अक्सर देश के कई हिस्सों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके में उनकी शिक्षा और कैरियर की आकांक्षाओं पर असर पड़ता है।"

इसमें आगे कहा गया है कि ससुराल वालों द्वारा बार-बार दहेज मांगने और एक महिला को दास के समान जीवन देने का मनोवैज्ञानिक तनाव और भावनात्मक आघात शारीरिक हिंसा से अधिक हानिकारक हो सकता है।

न्यायालय ने देखा, "दहेज हत्या के पीड़ितों का सामूहिक अनुभव, जैसा कि उनके निधन के बाद उनके प्रियजनों द्वारा सुनाया गया है और वर्तमान मामले में भी दिखाई देता है, दहेज की मांग के अधीन होने पर महिलाओं को होने वाले कष्टदायी मनोवैज्ञानिक आघात को उजागर करता है जिसका अर्थ है कि विवाहित होने के बाद भी, उन्हें अपने माता-पिता और परिवारों से अपने अधिकार के रूप में पति या उसके परिवार को किसी तरह नकद या अन्य महंगी वस्तुएं देने के लिए कहने के लिए मजबूर किया जाता है और अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वे एक लड़के के माता-पिता हैं और लड़की के माता-पिता उनकी ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।"

इसमें कहा गया है कि कुछ महिलाओं के लिए आघात इतना भारी हो सकता है कि मृत्यु दहेज की मांगों के कारण होने वाली निरंतर पीड़ा से कम पीड़ा प्रतीत हो सकती है।

मई 2000 में अपनी पत्नी की आत्महत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली सतपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2009 में सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए (पत्नी के साथ क्रूरता करना) और 304 बी (दहेज हत्या) के तहत दोषी ठहराया था और 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले पर विचार किया और कहा कि मृत महिला को लगातार पीड़ा सहनी पड़ी और उसे अपने माता-पिता को फोन करने या उनसे मिलने की भी अनुमति नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि माता-पिता को उसके फोन कॉल सीमित कर दिए गए और उसे भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित कर दिया गया।

इसलिए, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि चूंकि दोषी 2009 से जमानत पर है, इसलिए उसे अपनी सजा का शेष हिस्सा काटने के लिए 30 दिनों में आत्मसमर्पण करना होगा।

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Dowry deaths not just about male dominance; women themselves perpetuate hostility on their counterparts: Delhi High Court