Maharashtra Crises
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चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम, चुनाव चिन्ह पर रोक लगाई; अभी के लिए ठाकरे और शिंदे खेमे द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

Bar & Bench

भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों खेमे को शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष और तीर के चिन्ह का उपयोग करने से तब तक रोक दिया गया जब तक कि चुनाव निकाय फैसला नहीं कर लेता, जो दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में से वास्तव में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा कर सकते हैं।

राज्य में आगामी उपचुनाव के लिए लागू होगा प्रतिबंध

यह आदेश मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने पारित किया।

आदेश में कहा गया है कि दोनों समूह अंतरिम में अपनी पसंद के नाम चुन सकते हैं, जिसमें उनकी मूल पार्टी 'शिवसेना' से जुड़े नाम शामिल हैं।

इसमें आगे कहा गया है, "दोनों समूहों को ऐसे अलग-अलग प्रतीक भी आवंटित किए जाएंगे जो वे मौजूदा उप-चुनावों के प्रयोजनों के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से चुन सकते हैं।"

यह आदेश शिंदे गुट की याचिका पर पारित किया गया था जिसमें यह निर्णय लेने की मांग की गई थी कि असली शिवसेना कौन सी है - शिंदे खेमा या ठाकरे खेमा।

यह शिंदे के बाद था और शिवसेना के अधिकांश विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री (सीएम) उद्धव ठाकरे से समर्थन वापस ले लिया था, जिससे ठाकरे सरकार गिर गई थी।

इसके बाद शिंदे ने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

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Election Commission freezes Shiv Sena name, symbol; can't be used by Thackeray and Shinde camps for now