वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर भौतिक सुनवाई जारी रखने की व्यवहार्यता पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है।
पीड़ा और वेदना की गहरी समझ के साथ, मैं कहता हूं कि इन शारीरिक सुनवाई की निरंतरता की गंभीरता पर एक बार फिर से विचार करने का समय आ गया है, विशेषकर माननीय न्यायाधीशों, मेरे साथी वकीलों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारी, चाहे वह न्यायालय द्वारा या वकीलों द्वारा नियोजित हो।वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने लिखा है।
नायर द्वारा कहा गया कि जब शारीरिक सुनवाई को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था, उस समय रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों की संख्या प्रतिदिन 600 के करीब थी और तब यह महसूस किया गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति में सुधार हो रहा था।
नायर ने लिखा कि "हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और निकट भविष्य में सुधार के कोई संकेत नहीं हैं। मुझे पता चला कि कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पतालों में एक बार फिर बेड की कमी है और इसलिए सावधानी बरतने की तत्काल आवश्यकता है।“
यह बताया गया है कि दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र मे कोविड-19 के प्रतिदिन 3500 अधिक मामले आ रहे हैं।
अदालतों में बड़ी संख्या में कोविड-19 मामलों पर मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए, नायर ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि भौतिक सुनवाई जारी रखने के निर्णय पर पुनर्मूल्यांकन करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की प्रणाली, अद्भुत काम कर रही है और अब समय आ गया है कि नियमित मामलों कि सुनवाई को दूसरी तारीखों तक स्थगित करने के बजाय विस्तारित किया जाए। माननीय न्यायालयों ने इन प्रणालियों को अच्छी तरह से अनुकूलित किया है और अब हम ऐसी स्थिति में मामलों कि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कि जाये।नायर ने इस बात पर ज़ोर दिया
वह कहते हैं, एक बार स्थिति सुधरने के बाद, हम सभी अपने प्रिय उच्च न्यायालय के पूर्ण पैमाने पर पुनरारंभ के लिए तत्पर हैं।
पिछले महीने, वरिष्ठ अधिवक्ता नायर ने मुख्य न्यायाधीश को लिखा था और उनसे उच्च न्यायालय में शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू नहीं करने का आग्रह किया था।
इसके बाद, उच्च न्यायालय ने प्रयोगात्मक आधार पर 14 दिन की अवधि के लिए 1 सितंबर से वर्गीकृत शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू की।
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