Tamil actor Vijay
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मद्रास HC ने लियो के लिए सुबह 4 बजे शो को ना कहा; राज्य सुबह 7 बजे से शो के लिए फिल्म निर्माताओ के अनुरोध पर पुनर्विचार करेगा

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह विजय-स्टारर लियो के निर्माताओं सेवेन स्क्रीन स्टूडियो द्वारा किए गए अनुरोध पर पुनर्विचार करे, ताकि उन्हें सुबह 7 बजे से 1:30 बजे के बीच सिनेमाघरों में फिल्म के पांच शो दिखाने की अनुमति दी जा सके।

हालाँकि, न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने फिल्म की रिलीज के दिन, 19 अक्टूबर को सुबह 4 बजे के शो की अनुमति देने की फिल्म निर्माताओं की प्रार्थना पर कोई भी आदेश पारित करने से परहेज किया।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि फिल्म की अवधि 2 घंटे और 45 मिनट है और दो शो के बीच 30 मिनट के अनिवार्य समय अंतराल और स्क्रीनिंग के दौरान 20 मिनट के अंतराल को ध्यान में रखते हुए, सुबह 9:00 बजे से अगले दिन दोपहर 1:30 बजे के बीच एक दिन में पांच शो आयोजित करना असंभव होगा। इस प्रकार, उन्होंने शो शुरू होने का समय सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति सुमंत ने कहा कि राज्य में एक सरकारी आदेश मौजूद है जो प्रत्येक दिन केवल सुबह 9 बजे से 1:30 बजे के बीच सिनेमाघरों में फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति देता है। न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्य ने निर्माताओं के एक दिन में पांच शो के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, लेकिन सरकारी आदेश स्क्रीनिंग शुरू होने के समय में छूट नहीं देता है। राज्य अंततः शो शुरू करने में छूट देने के अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गया।

कोर्ट ने कहा कि यदि अनुरोध पर पुनर्विचार किया जाता है, तो जनता की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, और सिनेमाघरों में अराजकता और भीड़भाड़ की घटनाओं से बचने के प्रयास किए जाने चाहिए।

[आदेश पढ़ें]

K_Ramachandran_vs_Principal_Secretary.pdf
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Every person responsible for war crimes should be put to trial even if he belongs to nation that won: Justice Rohinton Nariman