भारतीय सेना के चार सेवानिवृत्त कर्मियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है, जिसमें चुनाव मुफ्त पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।
केंद्र और राज्य सरकारों, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), जनता दल (सेक्युलर), और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) जैसे राजनीतिक दलों को मामले में पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन राजनीतिक दलों की राष्ट्र के समग्र विकास और इसके नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार में वास्तविक रुचि नहीं है।
इसमें दावा किया गया है कि मुफ्त उपहार देने की प्रथा मतदाताओं को गुमराह करती है और सरकारी कार्यालय को सुरक्षित करने और सत्ता का उपयोग करने के लिए राज्य के खजाने से धन का दुरुपयोग भी करती है।
याचिका के अनुसार, मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह के वादे कुछ और नहीं बल्कि जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत 'वोट के बदले नकदी' हैं।
याचिका में सरकारों और चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उम्मीदवारों या दलों द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मुफ्त उपहार ों की घोषणा या आश्वासन के संबंध में तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।
याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह मौजूदा कानूनी ढांचे में नियामक प्रावधानों के अभाव को देखते हुए मुफ्त में उपहार देने के आश्वासन या घोषणा से संबंधित आवश्यक कानून और नियम स्थापित करे।
इसके अलावा, यह भारत के संविधान और कल्याणकारी सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार निष्पक्ष और उचित दिशानिर्देश तैयार करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग करता है।
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Ex-servicemen move Karnataka High Court seeking ban on election freebies