दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा दायर मामलों में कविता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
कविता को 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, इन आरोपों के बाद कि वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थीं।
कविता और अन्य के खिलाफ मामला 2022 में शुरू हुआ जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन की सुविधा के लिए 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में हेरफेर किया गया था।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस प्रक्रिया में दक्षिण भारत के कुछ व्यक्तियों/समूह को लाभ पहुंचाया गया और उनके मुनाफे का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी (आप) को दिया गया, जिसने इसका इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनावों के प्रचार के लिए किया।
मामला भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था।
इस बीच, ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अलग से जांच कर रही है।
कोर्ट ने पहले ईडी मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Excise policy case: Delhi court denies bail to BRS leader K Kavitha in CBI and ED matters