Delhi High Court 
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2,000 के नोटो को वापस लेने के खिलाफ पीआईएल: आरबीआई का कहना है कि यह विमुद्रीकरण नहीं है; दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

आरबीआई ने 19 मई को ₹2000 के नोटों को वापस लेने की सूचना दी थी, हालांकि मुद्रा वैध मुद्रा बनी रहेगी।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चलन से ₹2,000 के नोटों को वापस लेने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी RBI के लिए पेश हुए और कहा कि ₹2,000 के नोटों को वापस लेना RBI द्वारा एक वैधानिक अभ्यास था न कि विमुद्रीकरण।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में उचित आदेश पारित करेगी।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि आरबीआई ने बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के नोटों के आदान-प्रदान की अनुमति दी है और इसलिए, यह मनमाना और तर्कहीन है।

याचिका में कहा गया है, "यह बताना आवश्यक है कि पैरा-2 में आरबीआई ने माना है कि प्रचलन में ₹2000 के नोटों का कुल मूल्य ₹6.73 लाख करोड़ से घटकर ₹3.62 लाख करोड़ हो गया है जो ₹3.11 लाख करोड़ या तो किसी व्यक्ति के लॉकर में पहुंच गए हैं अन्यथा अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा किए गए हैं।"

उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने अधिसूचना को समग्र रूप से चुनौती नहीं दी है, लेकिन केवल पहचान के प्रमाण के बिना मुद्रा के आदान-प्रदान की अनुमति देने वाले प्रावधान का विरोध किया है।

उन्होंने कहा, "यह पहली बार है कि लोग पैसे लेकर बैंकों में आ सकते हैं और इसे बदलवा सकते हैं। गैंगस्टर और माफिया और उनके गुर्गे आ सकते हैं और अपना पैसा बदलवा सकते हैं।"

आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि मुद्रा अभी भी कानूनी निविदा होगी। आरबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि वे बैंक नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करें या बैंक शाखाओं में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के लिए उन्हें बदल दें।

[आदेश पढ़ें]

Chetna_Rathee_vs_Chahit_Kundu.pdf
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Family courts should not adopt hyper-technical approach to close right to cross examine: Delhi High Court