Farmers protest, Delhi-Haryana border, Ghazipur  
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किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने जगजीत सिंह दल्लेवाल से राजमार्ग बाधित न करने को कहा

न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है, लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शन करते समय जिम्मेदारी की भावना भी होनी चाहिए।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदर्शनकारी किसान जगजीत सिंह दल्लेवाल से कहा कि वे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के तहत राजमार्गों को बाधित न करें और जनता को असुविधा न पहुंचाएं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उनकी कथित अवैध हिरासत के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें यह सलाह दी।

पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है, लेकिन ऐसे विरोध प्रदर्शन करते समय जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।

Justice Surya Kant and Justice Ujjal Bhuyan

दल्लेवाल को कथित तौर पर दिल्ली से सटे खनौरी बॉर्डर पर विरोध स्थल से हटा दिया गया था, जहाँ उन्होंने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कानूनी अधिकार की मांग पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन की योजना बनाई थी।

इसके बाद उन्हें लुधियाना के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दल्लेवाल ने अदालत का रुख करते हुए दावा किया कि उन्हें अस्पताल में जबरन भर्ती कराया गया था और हिरासत में रखने का एक तरीका था।

हालांकि, बाद में उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया और वे फिर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। इस पर ध्यान देते हुए, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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Farmers Protest: Supreme Court asks Jagjit Singh Dallewal not to obstruct highways