CJI UU Lalit
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बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए भूमि आवंटित करके सीजेआई यूयू ललित को सम्मानित करें; गुलदस्ता, स्मृति चिन्ह के साथ नहीं: जस्टिस एएस ओका

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय ओका ने शनिवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) यूयू ललित को गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देने के बजाय, महाराष्ट्र सरकार को नए बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर के लिए भूमि आवंटित करके उनका सम्मान करना चाहिए और यही उनका वास्तविक सम्मान होगा।

न्यायमूर्ति ओका ने रेखांकित किया कि यह बहुत गर्व का क्षण है कि महाराष्ट्र के पुत्र न्यायमूर्ति ललित सीजेआई बने हैं।

जस्टिस ओका ने कहा, "मेरा मानना है कि बुके और स्मृति चिन्ह देना सीजेआई के लिए वास्तविक अभिनंदन नहीं होगा। मैं सरकार के खिलाफ रिट जारी करता रहा हूं और यहां कई बार बंबई में जारी किया गया है, लेकिन आज चूंकि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इसलिए मैं एक रिट जारी नहीं करूंगा, लेकिन उनसे अनुरोध और सूचित करूंगा कि यदि राज्य वास्तव में न्यायमूर्ति ललित को सम्मानित करना चाहता है समझ में आता है, तो उन्हे एक नए बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करनी चाहिए।"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भूमि कम से कम 8 नवंबर से पहले आवंटित की जाए, जिस दिन सीजेआई ललित पद छोड़ेंगे।

न्यायाधीश ने कहा, "राज्य को हमारे सीजेआई को 8 नवंबर से पहले उस भूमि के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यह सीजेआई ललित का वास्तविक सम्मान होगा।"

न्यायमूर्ति ओका बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सीजेआई ललित को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

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Felicitate CJI UU Lalit by allocating land for Bombay High Court; not with bouquets,mementos: Justice AS Oka