केरल में एक वकील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के दौरान अपने नग्न स्वरूप में तस्वीरें खींचीं और यौन इशारे किए।
यह घटना 2 सितंबर को हुई जब अधिवक्ता टीके अजान इडुक्की के थोडुपुझा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहस करने के लिए उपस्थित हुए और उन्होंने खुद को अभद्र तरीके से उजागर किया।
अदालत ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुनवाई बंद कर दी।
अदालत ने उस दिन पारित अपने आदेश में कहा, "जब मामले को सुनवाई के लिए अलग रखा गया तो अपीलकर्ता के वकील ने कुछ इशारों के साथ अपनी नग्नता दिखाई। इसलिए मामले को स्थगित कर दिया गया और अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह अपने वकील को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए सूचित करें क्योंकि इशारों के प्रदर्शन से बचने के लिए गूगल मीट बंद कर दिया गया था।"
इसके बाद मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी गई।
बाद में, बेंच क्लर्क द्वारा न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई और आरोपी वकील के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले यौन इशारों या कृत्यों पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 (1) (ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
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FIR lodged against Kerala lawyer who showed sexual gestures during virtual hearing