Bombay High Court  
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सलमान खान के घर के पास फायरिंग: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा आरोपी की मौत के मामले में आंख मूंदकर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकते

अदालत ने राज्य को सीआईडी ​​जांच और मौत की मजिस्ट्रेट जांच में प्रगति के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को अभिनेता सलमान खान के घर के पास गोलीबारी से संबंधित मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत के मामले में शुरू की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनकी पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। [अनुज थापन बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य]।

फिर भी, न्यायालय ने कहा कि वह "आँख बंद करके" जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का निर्देश नहीं दे सकता।

पीठ ने कहा, "हम आंख मूंदकर किसी तीसरे पक्ष (एजेंसी) को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश नहीं दे सकते। उन्हें (राज्य) कहने दीजिए कि कोई एफआईआर नहीं है। जांच चल रही है और फिर हम देखेंगे।"

पीठ थापन की मां रीता देवी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि उनके बेटे की मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या कर दी थी और पुलिस ने उस पर बेरहमी से हमला किया था और उसे प्रताड़ित किया था।

वकील श्रीराम परक्कट और राजवंत कौर के माध्यम से दायर याचिका में थापन की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। इसमें थापन के शव के नए सिरे से पोस्टमार्टम के लिए निर्देश भी मांगे गए हैं।

Justices Sandeep Marne and Neela Gokhale

सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने बुधवार को दलील दी कि एक आकस्मिक मौत रिपोर्ट (एडीआर) दर्ज की गई थी और मामले की जांच राज्य अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा की जा रही है।

शिंदे ने अदालत को यह भी बताया कि चूंकि थापन की मौत पुलिस हिरासत में हुई थी, इसलिए मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है।

न्यायमूर्ति संदीप मार्ने और न्यायमूर्ति नीला गोखले की अवकाशकालीन अदालत की पीठ ने शिंदे को सीआईडी जांच और मजिस्ट्रेट जांच में प्रगति के बारे में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने संबंधित पुलिस स्टेशन को पुलिस अधिकारियों के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।

इन निर्देशों के साथ, अदालत ने मामले को 22 मई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले में अन्य आरोपियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने थापन को 26 अप्रैल को तीन अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया था।

उन्हें 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस बीच, पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रावधान भी लागू किए।

29 अप्रैल को पुलिस ने मकोका लगाने के बाद थापन समेत आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में पेश किया।

अदालत ने थापन सहित तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी, जबकि शेष आरोपियों को चिकित्सा आधार पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

1 मई को, यह बताया गया कि थापन की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी माँ ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की

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