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कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को वाल्मीकि निगम घोटाले में जमानत मिली

नागेन्द्र को धन की हेराफेरी के आरोपों के बाद ईडी ने 12 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

Bar & Bench

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत दे दी।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने इस साल 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नागेंद्र की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

धन की हेराफेरी के आरोपों के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा व्यापक तलाशी अभियान के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नागेंद्र को गिरफ्तार किया था।

कथित घोटाला इस साल मई में तब सामने आया जब वाल्मीकि निगम के खाता अधीक्षक चंद्रशेखर की उनके आवास पर आत्महत्या कर ली गई। चंद्रशेखर ने कल्याण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ा था।

इसके तुरंत बाद, कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जबकि ईडी ने एक अलग जांच शुरू की।

ईडी के अनुसार, वाल्मीकि निगम के बैंक खाते से कई अनधिकृत खातों में लगभग ₹90 करोड़ अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए थे।

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Former Karnataka minister B Nagendra granted bail in Valmiki Corporation scam