Bitcoin, Supreme Court
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[गेनबिटकॉइन घोटाला] क्रिप्टोवॉलेट के यूजरनेम, पासवर्ड का खुलासा मे विफल रहे अजय भारद्वाज पर SC: "हम तीस हजारी कोर्ट नहीं हैं"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गेनबिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज पर आपत्ति जताई, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपने क्रिप्टोवॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा करने में विफल रहे।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी की कि भारद्वाज द्वारा उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका को शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को भारद्वाज से कहा था कि वह ईडी को अपने क्रिप्टो वॉलेट के यूजरनेम और पासवर्ड का खुलासा करें।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "ईमेल और पासवर्ड क्यों नहीं दिया? आपको विवरण साझा करना चाहिए। हमें इसे गैर-अनुपालन के लिए खारिज कर देना चाहिए। एससी एक जिला अदालत नहीं है जहां आप इस तरह खेल सकते हैं ... आप यहां एक बयान देते हैं और फिर कोई अनुपालन नहीं करते हैं। हम कोई तीस हजारी कोर्ट नहीं हैं जहां आप इस तरह खेल सकते हैं। पहले आदेश का पालन करें, फिर यहां आएं।"

हम कोई तीस हजारी कोर्ट नहीं हैं जहां आप इस तरह खेल सकते हैं। पहले आदेश का पालन करें, फिर यहां आएं।
सुप्रीम कोर्ट

अदालत भारद्वाज की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उन पर कथित मास्टरमाइंड और भाई अमित भारद्वाज के साथ निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करने वाली एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजना चलाने का आरोप है।

Inc42 के अनुसार, घोटाले का आकार, जो शुरू में ₹2,000 करोड़ था, को बिटकॉइन मूल्य में वृद्धि के बाद ₹20,000 करोड़ में संशोधित किया गया था।

इससे पहले की एक सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस पर अपना रुख स्पष्ट करे कि बिटकॉइन अवैध है या नहीं।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आज जब मामले की सुनवाई की तो कहा कि अमित भारद्वाज का निधन हो गया है और उनसे जुड़े मामले का निपटारा किया जा सकता है

पीठ ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

इसके बाद इसने एएसजी से पूछा कि क्या अजय भारद्वाज ने अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में अपने क्रिप्टोवॉलेट का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रस्तुत किया है।

ASG ने नकारात्मक में उत्तर दिया।

पीठ ने इसके बाद भारद्वाज के वकील से इसका कारण पूछा।

इसके बाद कोर्ट ने भारद्वाज को कल ईडी को ब्योरा देने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी।

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