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गुजरात कोर्ट ने आसाराम बापू को महिला शिष्या से रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई

अदालत ने आसाराम को सोमवार को बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और पीड़िता का अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया था।

Bar & Bench

गांधीनगर की एक अदालत ने आज एक दशक पुराने मामले में विवादास्पद तांत्रिक आसाराम बापू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें उन्हें पांच साल से अधिक समय तक अपनी महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने आज आदेश सुनाया।

घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए, अधिवक्ता आरसी कोडेकर ने बार एंड बेंच को बताया,

"मेरे मुवक्किल को बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता का अपमान करने के लिए उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।मेरे मुवक्किल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और पीड़िता को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है।"

आसाराम को सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 346 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था

अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता को कथित तौर पर आसाराम ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में कैद कर रखा था और उसके साथ 2001 से 2006 तक बार-बार बलात्कार किया गया था।

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Gujarat Court sentences Asaram Bapu to life imprisonment for raping female disciple