Gujarat High Court  
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गुजरात HC ने मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल को बीमा मामलो मे "रेडी टू यूज़" विकलांगता प्रमाणपत्रो से सावधान रहने की चेतावनी दी

कोर्ट ने कहा कि ऐसे डॉक्टर भी हैं जो उस व्यक्ति की मेडिकल जांच किए बिना ही "रेडी टू यूज़" डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने को तैयार रहते हैं, जो ऐसी डिसेबिलिटी से पीड़ित होने का दावा कर रहा है।

Bar & Bench

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) एक्सीडेंट कम्पनसेशन मामलों में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की असलियत की ध्यान से जांच किए बिना उन पर भरोसा नहीं कर सकते।

जस्टिस हसमुख डी सुथार ने कहा कि कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मुआवज़ा पाने के लिए सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की मेडिकल जांच किए बिना ही "रेडी टू यूज़" डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं।

इस बारे में, हाईकोर्ट ने राज कुमार बनाम अजय कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का ज़िक्र किया, जिसमें टॉप कोर्ट ने कहा था कि कुछ बेईमान डॉक्टर ऐसे हैं जो सही मेडिकल जांच के बिना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं।

हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर पेश किए जाते हैं तो मोटर एक्सीडेंट मुआवज़ा ट्रिब्यूनल को एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए।

कोर्ट ने अपने 3 मार्च के आदेश में कहा, "जब 'रेडी टू यूज़' डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पर पेश किया जाता है, तो उस समय ट्रिब्यूनल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता और फैसला लेने की प्रक्रिया में ट्रिब्यूनल की डायरेक्टिव भूमिका होती है।"

Justice Hasmukh D Suthar

कोर्ट ने आगे कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवज़ा) के तहत मुआवज़े की कार्रवाई का मकसद घायल लोगों की मदद करना है, लेकिन इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।

"यह सच है कि मोटर व्हीकल एक्ट एक भलाई का कानून है और इस एक्ट के तहत दिए गए ऐसे भलाई के नियम और मुआवज़े का फ़ायदा असली पीड़ित या ज़रूरतमंद दावेदार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कई बार बेईमान लोग भलाई के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं और कभी-कभी रिकॉर्ड में मनगढ़ंत रिकॉर्ड या मेडिकल डॉक्यूमेंट भी पेश कर दिए जाते हैं।"

कोर्ट ने यह बात टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की एक याचिका को मंज़ूरी देते हुए कही। इसने MACT के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दावेदार की विकलांगता के मेडिकल रीअसेसमेंट के लिए बीमा कंपनी की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था।

यह मामला 2017 में गोधरा में MACT के सामने फाइल किए गए एक मोटर एक्सीडेंट कम्पनसेशन क्लेम से शुरू हुआ।

क्लेमेंट ने बताया कि उसके दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आईं और उसकी सर्जरी हुई जिसमें इंडेक्स फिंगर काटना और हाथ की कुछ हड्डियां निकालना शामिल था। MACT की कार्रवाई में पेश किए गए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में क्लेमेंट की डिसेबिलिटी 90 परसेंट बताई गई थी।

हालांकि, इंश्योरेंस कंपनी ने जवाब दिया कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक ऐसे डॉक्टर ने जारी किया था जिसने घायल व्यक्ति का इलाज नहीं किया था। इसलिए, उसने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से क्लेमेंट के रीअसेसमेंट के लिए निर्देश मांगा।

MACT ने सितंबर 2024 में रिक्वेस्ट खारिज कर दी, जिसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने कहा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट स्वीकार करने से पहले ट्रिब्यूनल को सावधानी बरतनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा, "सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना फिजिकल या फंक्शनल डिसेबिलिटी का सबूत नहीं है।"

मेडिकल डिसेबिलिटी और उसके कानूनी नतीजों के बीच अंतर समझाते हुए, कोर्ट ने कहा कि मुआवज़े का आकलन “फंक्शनल डिसेबिलिटी” (किसी व्यक्ति की कमाने की क्षमता पर चोट का असर) के आधार पर किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा, "ट्रिब्यूनल को फंक्शनल डिसेबिलिटी पर चोट के क्लेमेंट की कुल कमाने की क्षमता पर पड़ने वाले असर के हिसाब से विचार करना होगा, न कि सिर्फ़ उसी काम को जारी रखने में उसकी असमर्थता के हिसाब से।"

कोर्ट ने उन डॉक्टरों द्वारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर भी चिंता जताई, जिन्होंने घायल व्यक्ति का इलाज नहीं किया था।

कोर्ट ने कहा, "यह सच है कि, कई मामलों में, पीड़ित का इलाज न करने वाले डॉक्टर द्वारा जारी किया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी बिना किसी रेफरेंस बुक या किसी खास गाइडलाइन के दी जाती है।"

आखिरकार, हाईकोर्ट ने क्लेमेंट के मेडिकल रीअसेसमेंट के अनुरोध को खारिज करने वाले MACT के आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि इंश्योरेंस कंपनी ट्रिब्यूनल के सामने एक निर्देश के लिए अप्लाई कर सकती है, जिसमें क्लेमेंट को क्लेमेंट की डिसेबिलिटी के मूल्यांकन के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की ज़रूरत हो।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर क्लेम करने वाला ऐसे निर्देश के बावजूद मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होता है, तो ट्रिब्यूनल मुआवज़े के दावे पर फैसला करते समय एक उल्टा नतीजा (पालन करने से इनकार करने पर आधारित एक नेगेटिव नतीजा) निकाल सकता है।

वकील कृति एस पाठक TATA AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से पेश हुईं।

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Tata_AIG_General_Insurance_Co__Ltd__v__Sunil_Ishwarbhai_Panchal___Ors.pdf
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