Maharaj  
समाचार

गुजरात उच्च न्यायालय ने फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी

इस फिल्म में अभिनेता आमिर खान के बेटे मुख्य भूमिका में हैं और यह 14 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान अभिनीत फिल्म "महाराज" की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी।

फिल्म को 14 जून को ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना था।

न्यायमूर्ति संगीता के. विशेन ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 18 जून को तय की।

अदालत ने निर्देश दिया, "प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 18.06.2024 को दिया जाएगा। अगली सुनवाई तक पैराग्राफ 11(सी) के तहत अंतरिम राहत दी जाती है।"

Justice Sangeetha K Vishen

यह आदेश भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका पर पारित किया गया था।

यह तर्क दिया गया था कि 1862 के मानहानि मामले पर आधारित कथित रूप से फिल्म "महाराज" सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है और संप्रदाय और हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बॉम्बे के सर्वोच्च न्यायालय के अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा तय किए गए 1862 के मामले में हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण और भक्ति गीतों और भजनों के बारे में गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां थीं।

उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म की रिलीज बिना किसी ट्रेलर या प्रचार कार्यक्रम के गुप्त रूप से की जा रही है, ताकि इसकी कहानी को छुपाया जा सके।

याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि फिल्म को रिलीज करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को अपूरणीय क्षति होगी और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से तत्काल अपील करने के बावजूद उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

यह भी तर्क दिया गया कि ओटीटी प्लेटफार्मों की पहुंच और दुनिया भर में तत्काल व्यापक वितरण को देखते हुए, फिल्म की रिलीज से होने वाले नुकसान को ठीक करना असंभव होगा।

कथित तौर पर, सोशल मीडिया पर 'बॉयकॉट नेटफ्लिक्स' और 'बैन महाराज फिल्म' जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, जिसमें कुछ उपयोगकर्ताओं ने "महाराज" पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, उनका दावा था कि आगामी ऐतिहासिक ड्रामा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी के साथ गांधी लॉ एसोसिएट्स के अधिवक्ता केयूर गांधी (प्रबंध भागीदार) और कुणाल व्यास (भागीदार) याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Bharat_Pranjivandas_Mandalia___Ors_v_UOI___Ors.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Gujarat High Court orders interim stay on release of movie 'Maharaj'