Rahul Gandhi and Gujarat HC 
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गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी' उपनाम पर टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का उपनाम मोदी है" के लिए आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [राहुल गांधी बनाम पूर्णेश मोदी]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा, "उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए. ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। वैसे भी, दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।"

पृष्ठभूमि

सूरत की एक सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी।

एक विस्तृत आदेश में, सत्र अदालत ने माना कि गांधी की अयोग्यता उनके लिए "अपूरणीय या अपरिवर्तनीय क्षति" नहीं होगी और उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

केरल के वायनाड से अब अयोग्य सांसद को सूरत की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को उनकी टिप्पणी "सभी चोरों के पास मोदी उपनाम है" के लिए दोषी ठहराया था, जो उन्होंने 2019 में कर्नाटक के कोलार निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली में की थी।

गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़ों से जोड़ा था.

उन्होंने कहा था,

"नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी चोरों का उपनाम 'मोदी' कैसे है?"

भाजपा के पूर्व विधान सभा सदस्य (एमएलए) पूर्णेश मोदी ने उक्त भाषण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया।

सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर 'मोदी' उपनाम वाले लोगों का अपमान किया है.

अपने 168 पेज के फैसले में न्यायाधीश हदीराश वर्मा ने कहा कि चूंकि गांधी एक सांसद हैं, इसलिए वह जो भी कहेंगे उसका अधिक प्रभाव होगा। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, इस प्रकार, उसे संयम बरतना चाहिए था।

न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी ने अपने राजनीतिक लालच को पूरा करने के लिए वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उपनाम का संदर्भ लिया और पूरे भारत में 'मोदी' उपनाम वाले 13 करोड़ लोगों का अपमान और बदनामी की।"

सत्र न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट अदालत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की गई।

इस मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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Gujarat High Court refuses to stay conviction of Rahul Gandhi in defamation case for remark on 'Modi' surname