Gujarat High Court  
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गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा नाव दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया, राज्य से रिपोर्ट मांगी

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह घटना न केवल स्तब्ध करने वाली है बल्कि दुखद भी है।

Bar & Bench

गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को वडोदरा शहर में हरनी झील में लगभग 34 लोगों को ले जा रही एक नाव के डूबने से कम से कम 12 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत की घटना का स्वत: संज्ञान लिया  [Re: 12 students and 2 teachers drown in Harni lake].

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मयी की खंडपीठ ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया और घटना के संबंध में की गई कार्रवाई पर राज्य के गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 

पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस पूरी घटना ने आम जनता के होश को झकझोर दिया है। हम राज्य के गृह विभाग के सचिव से अगली तारीख तक गृह विभाग के हलफनामे के साथ मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आह्वान करते हैं। मामले को 29 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करें।"   

Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha P. Mayee

गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचसीएए) के अध्यक्ष बृजेश त्रिवेदी ने 19 जनवरी को इस घटना के संबंध में कुछ समाचार लेख प्रस्तुत किए। 

पीठ ने समाचार लेखों की जांच की और कहा कि यह एक "दुखद घटना" थी।

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने मौखिक रूप से कहा ''यह न केवल स्तब्ध करने वाली बल्कि सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।"  

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का पालन करके इस तरह की घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है।

उसने एक घटना का भी जिक्र किया जिसमें एक झील पर कॉलेज की यात्रा के दौरान, उसका जूनियर डूब गया था।

"वह एक उज्ज्वल बच्चा था और अपने माता-पिता के लिए एकमात्र बच्चा भी था। वहीं झील में उसकी मौत हो गई। हम पूरी रात सो नहीं सके। यह एक दुखद घटना है, " सीजे अग्रवाल ने त्रिवेदी को बताया।  

इस मामले में 19 जनवरी को सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित सरकारी वकील ने पीठ को सूचित किया कि नौका इसलिए पलटी क्योंकि उसमें क्षमता से अधिक लोग सवार थे। 

इस पर सीजे ने कहा, 

"यह कोई बहाना नहीं है। यदि आपके पास नाव नहीं है, तो लोगों को अंदर न आने दें। यह एक सरल उपाय है। हम इस मुद्दे को देखेंगे।

[आदेश पढ़ें]

Suo Motu PIL vs State of Gujarat.pdf
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Gujarat High Court takes suo motu cognizance of Vadodara Boat Tragedy, seeks report from State