हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत सभी से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुरोध करते हुए एक परिपत्र जारी किया है।
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 5 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था.
सर्कुलर में कहा गया, "सभी से अनुरोध है कि 13 से 15 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, जिससे सरकार के इस 'हर घर तिरंगा' अभियान को बड़ी सफलता मिल सके।"
राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने और राष्ट्र निर्माण के लिए अथक परिश्रम करने वालों के योगदान को याद दिलाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार ने 13 से 15 अगस्त 2022 की अवधि के दौरान प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी है।
केंद्र सरकार के अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त के बीच घरों और संस्थानों को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
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