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पीछा करने के मामले में आरोपी भाजपा सांसद के बेटे को हरियाणा का सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया गया

विकास बराला 2017 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर अपने दोस्त आशीष कुमार के साथ मिलकर एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने का आरोप लगा था।

Bar & Bench

हरियाणा सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुभाष बराला के बेटे अधिवक्ता विकास बराला को एक महिला का पीछा करने के आरोपों के बावजूद सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किया है।

बराला का नाम 18 जुलाई को चंडीगढ़ स्थित महाधिवक्ता कार्यालय और दिल्ली स्थित राज्य के विधि प्रकोष्ठ में एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर नियुक्त वकीलों की सूची में प्रकाशित हुआ था।

राज्य न्याय विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, बराला दिल्ली में तैनात हैं। सूची में उनकी पहचान केवल उनके पहले नाम से ही हुई थी।

बराला 2017 में एक विधि छात्र के रूप में तब सुर्खियों में आए थे जब उन पर अपने दोस्त आशीष कुमार के साथ एक आईएएस अधिकारी की बेटी का पीछा करने का आरोप लगा था।

कार का पीछा चंडीगढ़ में 4 और 5 अगस्त की दरम्यानी रात को हुआ था, जब महिला पंचकूला स्थित अपने घर लौट रही थी।

बराला को गिरफ्तार किया गया और अगस्त 2017 से जनवरी 2018 तक जेल में रहे, जब उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।

मामला वर्तमान में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और बचाव पक्ष की गवाही के लिए 2 अगस्त की तारीख तय की गई है। आरोपियों के बयान इस साल मई में दर्ज किए गए थे। इससे पहले, अभियोजन पक्ष की गवाही 9 अप्रैल को समाप्त हो गई थी।

बराला, जिन्होंने मामले के लंबित रहने के दौरान अपनी वकालत पूरी की, 2019 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए और राज्य सरकार ने उन्हें बोर्डों और निगमों की ओर से मामलों की पैरवी करने वाले वकीलों के एक पैनल में शामिल किया।

बार एंड बेंच ने बराला की नवीनतम नियुक्ति के बारे में महाधिवक्ता प्रविंद्र सिंह चौहान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया।

हरियाणा विधि अधिकारी (नियुक्ति) अधिनियम, 2016 के अनुसार, यदि कोई वकील नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

हालाँकि, यह अधिनियम किसी वकील को केवल मामले के पंजीकरण या लंबित रहने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराता है।

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