Justice KM Joseph and Justice Hrishikesh Roy 
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[अभद्र भाषा] "चौंकाने वाला": सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी पुलिस को धर्म को देखे बिना कार्रवाई करने का आदेश दिया

जस्टिस केएम जोसेफ ने अफसोस जताया, "हमने धर्म को क्या घटा दिया है? यह दुखद है। और हम वैज्ञानिक स्वभाव की बात करते हैं।"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को अपराधियों के धर्म को देखे बिना अभद्र भाषा के मामलों में कार्रवाई करने का आदेश दिया।

जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने हाल की धार्मिक सभाओं के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ दिए गए कुछ बयानों और नफरत भरे भाषणों पर आश्चर्य व्यक्त किया।

अदालत ने आदेश दिया, "प्रतिवादी आरोपी के धर्म को देखे बिना इस संबंध में अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी करेंगे, ताकि भारत की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को संरक्षित किया जा सके।"

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस को भविष्य में ऐसे मामलों में शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना स्वत: संज्ञान लेना होगा।

पीठ ने तीन पुलिस बलों को याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किए गए घृणास्पद भाषणों के संबंध में की गई कार्रवाई पर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

आदेश में कहा गया है, "इस पर प्रतिक्रिया दर्ज करें कि हाइलाइट किए गए भाषणों के लिए क्या कार्रवाई की गई है।"

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बयान चौंकाने वाले थे, और आश्चर्य हुआ कि नागरिकों पर धर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है।

अदालत शाहीन अब्दुल्ला द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें "भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे" को रोकने के लिए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य घृणा अपराधों, शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ सांप्रदायिक रूप से आरोपित भाषणों में शामिल हैं।

उस दलील में दावा किया गया कि 17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच दिल्ली (हिंदू युवा वाहिनी द्वारा) और हरिद्वार (यति नरसिंहानंद द्वारा) में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में, नौ नेताओं द्वारा मुसलमानों के नरसंहार के लिए खुले आह्वान वाले घृणास्पद भाषण दिए गए थे।

इसी तरह के आयोजन 29 जनवरी, 2022 को इलाहाबाद में, 5 मई को तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली में, 4 सितंबर को बदरपुर (हरियाणा) में हुए थे।

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[Hate Speech] "Shocking": Supreme Court orders Delhi, Uttarakhand, UP police to take action without looking at religion