Hijab, Supreme Court 
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[हिजाब मामले की अपील] "न्यायाधीश अस्वस्थ:" CJI रमना का कहना है कि बेंच का गठन करेंगे लेकिन सुनवाई की तारीख देने से इनकार किया

कर्नाटक HC ने 15 मार्च को कर्नाटक सरकार के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमे मुस्लिम छात्राओ द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी कॉलेजो की विकास समितियो को प्रभावी रूप से अधिकार दिया गया

Bar & Bench

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सूची, जिसने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा था, एक न्यायाधीश के ठीक नहीं रहने के कारण देरी हुई।

मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमना के समक्ष वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा मामले को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों में से एक अस्वस्थ है।

CJI ने कहा "नहीं, नहीं। कृपया समझें कि न्यायाधीशों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। हमें एक पीठ का गठन करना होगा।"

अरोड़ा ने अनुरोध किया, "यह मार्च में था ... कम से कम अगर एक तारीख दी जा सकती है।"

CJI ने जवाब दिया, "नहीं नहीं.. अगर जज ठीक होते तो इसे लिस्ट कर दिया जाता।"

CJI ने पहले कहा था कि इस मामले को जुलाई में सूचीबद्ध किया जाएगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को कर्नाटक सरकार के उस आदेश (जीओ) को बरकरार रखा था जिसमें राज्य के सरकारी कॉलेजों की कॉलेज विकास समितियों को कॉलेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा था कि:

- हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है;

- वर्दी की आवश्यकता अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध है;

- सरकार के पास GO पास करने का अधिकार है; इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक सहित कम से कम तीन अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।

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[Hijab case appeal] "Judge unwell:" CJI NV Ramana says will constitute bench but refuses to give date of hearing