Hijab, Karnataka High Court

 
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[हिजाब प्रतिबंध] जब तक हम मामले का फैसला नही करेंगे, तब तक कोई धार्मिक वस्त्र नही, अंतरिम आदेश पारित करेंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

कोर्ट ने कहा, "मामले के निपटारे तक, हम सभी को (अंतरिम रूप से) इन सभी प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे।"

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज कहा कि यह हिजाब प्रतिबंध मामले में याचिकाकर्ताओं और अन्य छात्रों को किसी भी धार्मिक परिधान या हेडड्रेस पहनने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जब तक कि मामले का निपटारा नहीं हो जाता।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हम एक आदेश पारित करेंगे कि संस्थानों को शुरू करने दें लेकिन मामला लंबित रहने तक, ये छात्र और हितधारक किसी भी धार्मिक परिधान या सिर की पोशाक पहनने पर जोर नहीं देंगे। हम सभी को रोकेंगे। हम अमन-चैन चाहते हैं....मामला सुलझने तक आप लोगों को इन सभी धार्मिक चीजों को धारण करने की जिद नहीं करनी चाहिए. हम सभी को (अंतरिम रूप से) इन सभी प्रथाओं को अपनाने से रोकेंगे।"

अदालत राज्य में मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें सरकारी आदेश के कारण कॉलेजों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो हिजाब (सिर पर स्कार्फ) पहनने पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि हम याचिका में उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों के साथ-साथ इस मामले में शामिल नियमों पर वैधानिक प्रश्नों पर बहस करेंगे। उन्होने कहा,

"सितंबर 2021 से, याचिकाकर्ताओं को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, अनुपस्थित के रूप में चिह्नित किया गया और उन्हें कक्षा से बाहर खड़ा किया गया।"

उनका कहना था कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में वर्दी से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का अध्ययन करने पर उन्होंने कहा,

"उल्लंघन के लिए कोई निर्धारित दंड नहीं है। भले ही कुछ जुर्माना लगाया जाना है, लॉर्डशिप को जांच करनी चाहिए कि क्या बच्चों को कक्षाओं से दूर रखना एक समान दंड है।"

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[Hijab row] No religious garments till we decide the case, will pass interim order: Karnataka High Court