केरल उच्च न्यायालय ने एर्नाकुलम जिले में सीबीएसई से संबद्ध एक स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान की है। स्कूल द्वारा एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। [सेंट रीटा पब्लिक स्कूल बनाम पुलिस महानिदेशक केरल एवं अन्य]
न्यायमूर्ति एन नागरेश ने सोमवार, 13 अक्टूबर को मामले को तत्काल संज्ञान में लिए जाने के बाद स्कूल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।
सेंट रीटा पब्लिक स्कूल के प्रबंधन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यद्यपि इसका प्रबंधन एक ईसाई संस्था द्वारा किया जाता है, फिर भी 1998 में अपनी स्थापना के बाद से यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष तरीके से संचालित होता रहा है।
याचिका में आगे कहा गया है कि स्कूल डायरी के खंड 30 से 33 के अनुसार, प्रत्येक छात्र और अभिभावक, प्रवेश के समय, स्कूल की यूनिफॉर्म नीति का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त करते हुए एक लिखित घोषणा पत्र भरते हैं।
हालांकि, पिछले सप्ताह, एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल में हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जो स्कूल के अनुसार उसकी यूनिफॉर्म नीति का उल्लंघन है।
स्कूल प्रबंधन ने छात्रा के अभिभावकों से लिखित स्पष्टीकरण माँगा। हालाँकि, याचिका में कहा गया है कि 10 अक्टूबर को, छात्रा के अभिभावक छह से अधिक लोगों के साथ स्कूल परिसर में जबरन घुस आए और इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की। लोगों का एक और समूह स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठा हो गया और विरोध में नारे लगाने लगा।
याचिका में कहा गया है, "उक्त भीड़ की गतिविधि ठीक उसी समय हुई जब प्री-केजी के छात्र स्कूल पहुँच रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप छोटे बच्चों में दहशत और भावनात्मक तनाव फैल गया, जिनमें से कई रोने लगे। इस पूरी घटना ने संस्थान के सामान्य कामकाज को बाधित कर दिया, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया, और इलाके में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से भंग कर दिया।"
हालाँकि स्कूल के प्रधानाचार्य ने कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन का रुख किया, लेकिन पुलिस ने कथित तौर पर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। इसके कारण स्कूल प्रबंधन ने उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप की मांग की।
फातिमा तस्नीम एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य में केरल उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, स्कूल प्रबंधन ने तर्क दिया कि किसी छात्र के अधिकार किसी शैक्षणिक संस्थान के व्यापक हित, अनुशासन और वर्दी संबंधी नियमों से ऊपर नहीं हो सकते।
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित छात्र के अभिभावक तब से अन्य मुस्लिम छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। इसी वजह से स्कूल को 13 और 14 अक्टूबर को छुट्टियां घोषित करनी पड़ीं।
इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी, तब तक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी रहेगा। न्यायालय ने संबंधित छात्र के अभिभावकों को स्पीड पोस्ट से नोटिस भी जारी किया।
सेंट रीटा पब्लिक स्कूल का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बिमला बेबी, मैगी पवित्रन, रोशन शाजी, रेम्या थॉमस और जैस्मीन लिगी ने किया।
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Hijab school uniform row: Kerala High Court grants police protection to Christian management school