Kerala High Court  
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मानव बलि मामला: केरल उच्च न्यायालय ने आरोपी लैला भगवाल सिंह की जमानत याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में सिंह द्वारा दायर यह दूसरी जमानत याचिका थी।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को 2022 के मानव बलि मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक लैला भगवल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने यह फैसला सुनाया।

अक्टूबर 2022 की शुरुआत में, कथित तौर पर मानव बलि अनुष्ठान के हिस्से के रूप में दो महिलाओं की हत्या की खबर राज्य में तब सामने आई, जब पत्तनमथिट्टा जिले के तिरुवल्ला से महिलाओं के क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए।

पीड़ित एर्नाकुलम जिले में लॉटरी टिकट विक्रेता थे।

अपराध के लिए एक ही सप्ताह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने मोहम्मद शफी नाम के एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपहरण की व्यवस्था करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों, दंपति भगवल सिंह और लैला भगवल सिंह को बलि हत्या में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

तीनों आरोपियों को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

नवंबर में, एर्नाकुलम में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-VIII एल्डोस मैथ्यू ने लैला को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें अभियोजन पक्ष के तर्क में दम लगा कि अद्वितीय अपराध अच्छी तरह से योजनाबद्ध था और एक गहन जांच आवश्यक थी।

मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो यह जांच की प्रगति को प्रभावित करेगा। उसके गवाहों को धमकाने, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और फरार होने की भी संभावना है। 

इसके बाद जब लैला ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में दूसरी जमानत याचिका दायर की जिसे आज खारिज कर दिया गया।

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Human Sacrifice Case: Kerala High Court dismisses bail plea of accused Laila Bhagawal Singh