Umar Khalid, Sharjeel Imam  
समाचार

जल्दबाजी में मुकदमा चलाना आरोपियो के लिए भी नुकसानदेह: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया

न्यायालय ने कहा कि खालिद और इमाम ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर संगठित करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जल्दबाजी में मुकदमा चलाना आरोपी और राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 3,000 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें 30,000 पृष्ठों के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी शामिल हैं।

अदालत ने दर्ज किया कि पुलिस ने विस्तृत जाँच की है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की गिरफ़्तारी हुई है और ऐसी स्थिति में, "मुकदमे की गति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगी"।

अदालत ने कहा, "जल्दबाज़ी में की गई सुनवाई अपीलकर्ताओं और राज्य दोनों के अधिकारों के लिए हानिकारक होगी। पक्षकारों ने इस अदालत को सूचित किया है कि मुकदमा वर्तमान में आरोप तय करने पर बहस के चरण में है, इसलिए यह दर्शाता है कि मामला आगे बढ़ रहा है।"

आरोपियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने मुकदमे में देरी को उन्हें ज़मानत देने के प्रमुख कारणों में से एक बताया था।

दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा को जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।

इस मामले में आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आज दिए गए एक विस्तृत फैसले में, अदालत ने कहा कि उमर खालिद ने अमरावती में भाषण दिए थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हुए थे, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने आगे कहा कि पूरी साजिश में इमाम और खालिद की भूमिका गंभीर है और उन्होंने "मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण" दिए।

अदालत ने आगे कहा, "अपीलकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ सबूतों का सत्यापनात्मक मूल्य, प्रथम दृष्टया और इस स्तर पर, कमजोर नहीं कहा जा सकता।"

[फैसला पढ़ें]

Sharjeel_Imam_v_State_of_NCT_of_Delhi.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Hurried trial detrimental to accused also: Delhi High Court in order denying bail to Sharjeel Imam, Umar Khalid