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पति द्वारा पत्नी को संपत्ति देना संदेहास्पद नहीं: प्रिया कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर की याचिका का विरोध किया

प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि करिश्मा कपूर ने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए बिना संजय कपूर की वसीयत पर शक जताया।

Bar & Bench

प्रिया सचदेव कपूर ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके स्वर्गीय पति संजय कपूर द्वारा अपनी संपत्ति उन्हें देने में कुछ भी शक की बात नहीं है, क्योंकि यह सालों से परिवार में एक अच्छी परंपरा रही है।

कपूर की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव नायर पेश हुए और कहा कि संजय कपूर के पिता ने भी अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी।

नायर ने कहा, “पति का अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करना कोई शक की बात नहीं है। मेरे ससुर की वसीयत में भी ऐसा ही था। यह एक अच्छी परंपरा है।”

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि करिश्मा कपूर ने ही संजय कपूर की वसीयत पर शक पैदा किया है, क्योंकि उनके वकीलों ने जानबूझकर गवाहों और एग्जीक्यूटर के बीच ईमेल एक्सचेंज नहीं दिखाए।

उन्होंने कहा, “अगर आप डॉक्यूमेंट्स ठीक से दिखाते हैं, तो कुछ भी शक वाला नहीं होगा। वसीयत मेरी कस्टडी में है, मैंने इसे डिफेंडेंट नंबर 4 [एग्जीक्यूटर श्रद्धा सूरी मारवाह] को सौंप दिया है। डिफेंडेंट नंबर 4 का रसीद वाला ईमेल भी है।”

Rajiv Nayar

नायर जस्टिस ज्योति सिंह के सामने अपनी बात रख रहे थे, जो करिश्मा कपूर के दो बच्चों की अंतरिम रोक की अर्जी पर सुनवाई कर रही थीं। अर्जी में प्रिया कपूर को उनके पिता संजय कपूर की संपत्ति पर कोई थर्ड-पार्टी अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई थी।

मुख्य मुकदमे में, भाई-बहनों ने सौतेली माँ प्रिया कपूर (संजय कपूर की तीसरी पत्नी) पर संजय कपूर की वसीयत में जालसाजी करने और संपत्ति पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 से 2016 के बीच 13 साल तक चली, जिसके बाद उनका तलाक हो गया। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बाद में संजय ने प्रिया से शादी कर ली।

इस विवाद का केंद्र 21 मार्च, 2025 की एक वसीयत है, जिसमें कथित तौर पर संजय कपूर की पूरी निजी संपत्ति प्रिया सचदेवा कपूर के नाम कर दी गई है।

Justice Jyoti Singh

आज, नायर ने करिश्मा कपूर के इस दावे को भी चुनौती दी कि वसीयत के दो गवाहों को कपूर की मौत के बाद पैसे के फायदे मिले हैं।

उन्होंने कहा, "वे कर्मचारी थे और कर्मचारी बने रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। उनमें से एक को बिना किसी फायदे के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है। वह एक कर्मचारी है जिसे बिना किसी मेहनताने के कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि यह तर्क कि वसीयत पर संजय कपूर के साइन नहीं हैं, हंसी का पात्र है।

"कोई भी अंधा आदमी देख सकता है कि साइन हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि संजय कपूर और प्रिया कपूर दोनों ने एक ही दिन अपनी वसीयतें लिखी थीं और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है।

हाईकोर्ट कल भी दलीलें सुनना जारी रखेगा।

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Husband willing assets to wife not suspicious: Priya Kapur opposes Karsima Kapoor plea in Delhi High Court