Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice Sudhanshu Dhulia  
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मैंने इसे नही हटाया, कुछ बाते अनकही रह जाना ही बेहतर: जजो की नियुक्ति मामले को उनकी वादसूची से हटाने पर न्यायमूर्ति एसके कौल

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अजीब घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी से संबंधित मामले को कार्यसूची से हटा दिया गया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि मामले को बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया है। स्थिति को 'बहुत अजीब' बताते हुए वकील भूषण ने मामले को हटाने में रजिस्ट्री की भूमिका पर सवाल उठाया।

इसके जवाब में न्यायमूर्ति कौल ने स्पष्ट किया कि इस मामले को हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाए जाने के बारे में पता हो सकता है और सुझाव दिया कि कुछ मामलों को अनकहा छोड़ देना बेहतर है।

उन्होंने कहा, "मैंने इसे हटाया नहीं था या इसे लेने की अनिच्छा व्यक्त नहीं की थी। मुझे यकीन है कि सीजेआई को इसके (हटाए जाने) बारे में जानकारी है। कुछ बातों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है। हम देख लेंगे।"

जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है, वह एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर दायर किया गया था।

एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को संसाधित करने में केंद्र सरकार की विफलता द्वितीय न्यायाधीश मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का सीधा उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में कहा था कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि उसके द्वारा मंजूर किए गए नामों को कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

पीठ ने स्पष्ट किया था कि जब कॉलेजियम न्यायाधीश पद के लिए किसी नाम को स्वीकार नहीं करता है, तो यह इसका अंत होना चाहिए।

न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में 'चुनने और चुनने' के दृष्टिकोण के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित लोगों के बीच वरिष्ठता को परेशान कर रहा है।

कौल की अध्यक्षता वाली पीठ सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई कॉलेजियम फाइलों की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही थी।

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I did not delete it, some things best left unsaid: Justice SK Kaul on deletion of Judges Appointments case from his cause list