भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिर कटी प्राचीन मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए हाल ही में की गई अपनी टिप्पणी से उत्पन्न विवाद पर संक्षेप में बात की।
वादी को समाधान के लिए देवता से प्रार्थना करने के लिए कहने वाली एक टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, और कुछ लोगों ने इस टिप्पणी को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला बताया था।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश गवई ने आज आश्वासन दिया कि उनका कोई अनादर करने का इरादा नहीं था।
उन्होंने कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ...यह सोशल मीडिया पर हुआ।"
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
उन्होंने कहा, "हमने यह देखा है...न्यूटन का नियम है जो कहता है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब हर क्रिया पर सोशल मीडिया पर असंगत प्रतिक्रिया हो रही है, महामहिम।"
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी 16 सितंबर को की गई थी, जब न्यायालय ने कहा था कि विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है, न्यायालय के नहीं।
जिस मंदिर में यह मूर्ति स्थित है, वह यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध खजुराहो स्मारक समूह का हिस्सा है।
राकेश दलाल नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और सरकार से इसे पुनर्स्थापित करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद यह उसी अवस्था में बनी हुई है।
इस याचिका में खजुराहो मंदिरों के इतिहास का वर्णन किया गया था, जिनका निर्माण मूल रूप से चंद्रवंशी राजाओं ने किया था, और आरोप लगाया गया था कि औपनिवेशिक उपेक्षा और स्वतंत्रता के बाद की निष्क्रियता, दोनों के कारण, स्वतंत्रता के 77 साल बाद भी मूर्ति की मरम्मत नहीं की गई है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूर्ति को पुनर्स्थापित करने से इनकार करना भक्तों के पूजा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में मंदिर से संबंधित विरोध प्रदर्शनों, ज्ञापनों और अभियानों का भी उल्लेख किया गया था, जिनका कोई जवाब नहीं मिला।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय एम नूली याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।
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"I respect all religions": CJI BR Gavai on controversy over comments in Vishnu idol case