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यदि कॉलेजियम की सिफारिश पर अमल हुआ तो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किसी उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी

न्यायमूर्ति अग्रवाल के नाम की सिफारिश करते समय, कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वर्तमान में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में कोई महिला नहीं है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार देर रात कई प्रस्ताव अपलोड किए, जिसमें सात अलग-अलग उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की गई।

इनमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश भी शामिल है।

यदि केंद्र सरकार सिफारिश को हरी झंडी दे देती है, तो न्यायमूर्ति अग्रवाल वर्तमान में किसी उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। जस्टिस अग्रवाल के नाम की सिफारिश करने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है,

"सुश्री न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की नियुक्ति पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच दूसरा मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा, सुश्री न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल के नाम पर विचार करते समय, कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि वह उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी क्योंकि वर्तमान में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में कोई महिला नहीं है।"

गुजरात उच्च न्यायालय की अंतिम मुख्य न्यायाधीश भी एक महिला थीं; इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त होने से पहले न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी का कार्यकाल छोटा था। इसके बाद, न्यायमूर्ति आशीष देसाई ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। न्यायमूर्ति देसाई को अब केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने वर्ष 1989 में अवध विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 16 दिसंबर, 1990 को एक वकील के रूप में नामांकित हुए। उन्हें 21 नवंबर, 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 6 अगस्त, 2013 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

[प्रस्तावना पढ़ें]

Collegium_July_5_2023_Gujarat_CJ.pdf
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If Collegium recommendation goes through, Justice Sunita Agarwal will be the only woman Chief Justice of a High Court