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IIT को पढाना होगा कि अंक सबसे महत्वपूर्ण नही: दिल्ली HC ने 2 SC छात्रो की आत्महत्या मामले में FIR का आदेश देने से इनकार किया

अदालत ने कहा कि माता-पिता के आरोपों की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं था कि छात्रों ने अपनी जान ले ली क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया गया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) से आग्रह किया था कि वे युवा छात्रों को समझाने के लिए सचेत प्रयास करें कि अच्छे अंक लाना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है।

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के दो छात्रों की आत्महत्या से जुड़े एक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"यह न्यायालय मृतकों के माता-पिता की भावनाओं को समझ सकता है और युवा दिमागों पर जीवन के हर पहलू में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दबाव डालने की बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है, जिससे उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाने पड़ते हैं। अब समय आ गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकाय तथा अन्य स्टाफ सदस्य छात्रों को परामर्श, प्रोत्साहित, पे्ररित तथा सशक्त बनाने के लिए सजग प्रयास करें। युवा दिमागों को यह समझाना सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हालांकि अच्छे अंक स्कोर करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है और कोई भी निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव या तनाव के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है।

Justice Rajnish Bhatnagar

माता-पिता का मामला था कि उनके बच्चों को आईआईटी दिल्ली के संकाय/कर्मचारियों द्वारा जाति-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संकाय सदस्य असली आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस अधिकारी उचित तरीके से मामले की जांच नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस अधिकारी आईआईटी दिल्ली के प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जानबूझकर देरी की रणनीति का पालन कर रहे हैं ताकि सभी सबूत व्यवस्थित रूप से नष्ट हो जाएं।

इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि दोनों मृतक छात्र कई विषयों में फेल हो रहे थे और इस बात की सबसे अधिक संभावना थी कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वे बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं थे।

अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती है और उन्हें साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

याचिकाकर्ता माता-पिता की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा, जतिन भट्ट और हर्षित एस गहलोत पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजक रिपुदमन भारद्वाज ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व किया।

राज्य का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त स्थायी वकील रूपाली बंधोपाध्याय के माध्यम से किया गया था। 

[निर्णय पढ़ें]

Amit Kumar & Ors v Union of India & Ors.pdf
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IITs must teach that marks are not most important thing: Delhi High Court refuses to order FIR in suicide of 2 SC students