Custody of child
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बच्चों की कस्टडी की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिता को मंदिर, आश्रम में बेटे से मिलने की इजाजत दी

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिरासत की लड़ाई में फंसे एक पिता को केरल के एक आश्रम और एक मंदिर में अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी।

जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 3 अक्टूबर को पारिवारिक अदालत के निर्देश को संशोधित करते हुए पिता को अपने बेटे से कोर्ट परिसर में मिलने की अनुमति देते हुए एक मॉल में अपने बच्चे से मिलने की अनुमति दी थी।

31 अक्टूबर को, न्यायालय ने अपने 3 अक्टूबर के आदेश को संशोधित किया और उस व्यक्ति को अपने बेटे को श्री माता अमृतानंदमयी देवी के अमृतपुरी आश्रम और केरल के कोल्लम में पदनायरकुलंगरा मंदिर में ले जाने की अनुमति दी।

जैसा कि पहले अनुमति दी गई थी, पिता कोल्लम के मॉल में भी बच्चे से मिल सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसी अंतरिम व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि पारिवारिक अदालत बच्चे की हिरासत के मामले का निपटारा नहीं कर देती।

पीठ एक पारिवारिक अदालत के आदेश और केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।

पिता को मुलाक़ात के कुछ अधिकार देते हुए, पारिवारिक अदालत ने उनसे रविवार को अदालत परिसर में सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच इनका प्रयोग करने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को बरकरार रखा.

हालांकि शीर्ष अदालत ने 3 अक्टूबर को आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि जिस माहौल में बच्चों से मुलाकात के अधिकार का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी महत्वपूर्ण है.

पीठ ने कहा था, "हमने पाया है कि अदालत परिसर में बार-बार मुलाक़ात का अधिकार बच्चे के हित में नहीं होगा क्योंकि जिस माहौल के दौरान मुलाक़ात के अधिकार का प्रयोग किया जाता है, वह भी मायने रखेगा।"

न्यायालय ने आज अपने 3 अक्टूबर के आदेश को संशोधित करने के बाद अंततः 31 अक्टूबर को अपील का निपटारा कर दिया।

शीर्ष अदालत के समक्ष पिता द्वारा याचिका वकील श्रीराम परक्कट के माध्यम से दायर की गई थी।

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In child custody battle, Supreme Court allows father to meet son at temple, ashram