Religions, Kerala HC
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भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है; गैर-धार्मिक होने का चयन करने वालों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए: केरल उच्च न्यायालय

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणी की कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, जो लोग खुद को गैर-धार्मिक घोषित करने के लिए सचेत विकल्प चुनते हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। [निरुपमा पद्मकुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने कई छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने बारहवीं कक्षा पास कर ली थी, जिन्होंने खुद को कॉलेज में प्रवेश के लिए गैर-धार्मिक श्रेणी में आने की घोषणा की थी।

जस्टिस अरुण ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "यह व्यक्तियों के एक समूह द्वारा एक सचेत निर्णय है कि वे किसी भी समुदाय में शामिल नहीं होंगे, वे किसी विशेष समुदाय से संबंधित होने के रूप में मुद्रित नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वे गैर-धार्मिक हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह का रुख अपनाने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, गैर-धार्मिक होना चुना है।"

गैर-धार्मिक छात्र-याचिकाकर्ता ने न्यायालय का रुख किया क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत कॉलेजों में प्रवेश की मांग कर रहे थे, जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते थे।

याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के 103वें संशोधन के तहत राज्य सरकार को एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों में आने वाले समुदायों के अलावा अन्य समुदायों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की शक्ति दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों ने खुद को गैर-धार्मिक घोषित किया था, लेकिन फावर्ड कम्युनिटी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, उन्हें तदनुसार सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

राज्य सरकार ने बाद में फॉरवर्ड कमिटी आयोग की सिफारिश पर एक सूची जारी की जिसमें केवल अपनी जाति और समुदाय घोषित करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया था।

हालांकि, यह दावा किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा खुद को गैर-धार्मिक घोषित करने वालों को शिक्षा और रोजगार के उद्देश्य से ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके द्वारा जारी सूची के तहत गैर-धार्मिक श्रेणी को शामिल नहीं करके, राज्य सरकार ने उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभों से वंचित करके संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन किया है।

इसलिए, उन्होंने राज्य सरकार से गैर-धार्मिक व्यक्तियों, जो ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, को सूची में शामिल करने के आदेश की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी के अलावा अन्य श्रेणियों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का लाभ उठा सकें।

कोर्ट इस मामले में शुक्रवार यानी 12 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी.

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India is a secular country; persons choosing to be non-religious should be rewarded: Kerala High Court