एक बीमा कंपनी किसी बीमित दावेदार को देय राशि को इस आधार पर कम नहीं कर सकती है कि दावेदार को नुकसान के लिए सरकार से कुछ मौद्रिक राहत मिली है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला दिया [ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मेसर्स शालीमार वाइन शॉप]।
मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की पीठ ने कहा कि बीमा कंपनी का यह देखना काम नहीं है कि बीमित दावेदार को किसी अन्य स्रोत से किसी तरह की राहत मिली है या नहीं।
न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा, "बीमा कंपनी बीमित राशि के विरुद्ध दावे का भुगतान करने के लिए बाध्य है। बीमा कंपनी का यह देखना काम नहीं है कि नुकसान झेलने वाले व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत से किसी तरह की राहत मिली है या नहीं।"
न्यायालय ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस ने एक बीमित दावेदार को देय राशि इस आधार पर कम कर दी थी कि उसे अपनी दुकान को हुए नुकसान के लिए सरकार से कुछ मौद्रिक राहत मिली थी।
बीमा कंपनी का यह देखना काम नहीं है कि क्षति झेलने वाले व्यक्ति को अन्य स्रोत से किसी प्रकार की राहत दी गई है या नहीं।जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय
पृष्ठभूमि के अनुसार, अनिल कोहली नामक व्यक्ति ने अपनी शराब की दुकान, शालीमार वाइन शॉप का बीमा कराने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पॉलिसी ली थी। इस पॉलिसी में 22 लाख रुपये तक के नुकसान को कवर किया जाना था।
2013 में, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दंगों और हिंसा के दौरान दुकान को भारी नुकसान हुआ था। राहत प्रयासों के तहत, जम्मू-कश्मीर सरकार ने दुकान के मालिक को 3.5 लाख रुपये दिए।
दुकान को हुए कुल नुकसान का अनुमान 29.24 लाख रुपये लगाया गया था। दुकान के मालिक ने इन नुकसानों के लिए मुआवज़ा पाने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस के पास दावा दायर किया।
बीमा कंपनी के सर्वेक्षण के बाद, देय कुल दावा राशि लगभग 19.11 लाख रुपये आंकी गई। हालाँकि, बीमा कंपनी केवल 15.61 लाख रुपये का भुगतान करने को तैयार थी, क्योंकि सरकार ने पहले ही दुकान के मालिक को 3.5 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दे दिए थे।
इससे व्यथित होकर बीमा दावेदार ने जम्मू में जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया, जिसने उसे राहत प्रदान की और ओरिएंटल इंश्योरेंस को 19.11 लाख रुपये तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
इस फैसले को बीमा कंपनी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी की अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि शराब की दुकान को हुआ वास्तविक नुकसान बीमाकृत राशि 22 लाख रुपये से भी अधिक है। इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो न्यायालय ने कहा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस बिना किसी अतिरिक्त कटौती के 19.11 लाख रुपये का भुगतान करने के अपने दायित्व से केवल इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि सरकार ने अनुग्रह राशि के रूप में 3.5 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है।
न्यायालय ने कहा, "बीमा कंपनी के लिए यह उचित नहीं है कि वह प्रीमियम लेने के बाद बीमाकृत व्यक्ति को बीमाकृत राशि तक का दावा देने से इनकार कर दे।"
तदनुसार, उच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इंश्योरेंस द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और जम्मू और कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जम्मू द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखा।
ओरिएंटल इंश्योरेंस की ओर से अधिवक्ता डी.एस. चौहान उपस्थित हुए।
बीमित शराब की दुकान के मालिक की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार उपस्थित हुए।
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