Supreme Court and bulldozer  
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[ब्रेकिंग] जहांगीरपुरी विध्वंस अभियान: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, कल मामले की सुनवाई होगी

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष किया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगा प्रभावित इलाके में चल रहे विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस मामले का उल्लेख भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष किया।

दवे ने कहा, "जहांगीरपुरी में जहां दंगे हुए थे, वहां असंवैधानिक, अनधिकृत रूप से तोड़फोड़ की जा रही है। कोई नोटिस नहीं दिया गया ताकि 10 दिनों में जवाब दिया जा सके।"

CJI ने जवाब दिया, "हम यथास्थिति को निर्देशित करते हैं। हम इसे कल सूचीबद्ध करेंगे।"

जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि दंडात्मक उपाय के रूप में किसी भी आवासीय आवास या वाणिज्यिक संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए, इसका भी सीजेआई के समक्ष उल्लेख किया गया था।

इस मामले का जिक्र वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किया।

इस पर भी कल सुनवाई होगी।

याचिका में दंगों जैसी आपराधिक घटनाओं में कथित रूप से शामिल लोगों के प्रति दंडात्मक उपाय के रूप में मध्य प्रदेश की हालिया घटना सहित कई राज्यों में सरकारी प्रशासन द्वारा संपत्तियों के विध्वंस की बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया गया है।

याचिका में कहा गया है, "मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने इस तरह के कृत्यों की वकालत करते हुए बयान दिए हैं और विशेष रूप से दंगों के मामले में अल्पसंख्यक समूहों को उनके घरों और व्यावसायिक संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी दी है।"

मांगी गई राहत में एक निर्देश शामिल है कि आपराधिक कार्यवाही में किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई स्थायी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाए। आगे यह प्रार्थना की गई कि पुलिस कर्मियों को सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और ऐसी स्थितियाँ जहाँ आबादी अशांत हो जाती है।

इसके अलावा, अदालत से मंत्रियों, विधायकों और आपराधिक जांच से जुड़े किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से या किसी भी आधिकारिक संचार के माध्यम से आपराधिक जिम्मेदारी सौंपने से रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था, जब तक कि एक आपराधिक अदालत द्वारा ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंसा के कथित कृत्यों के जवाब में, कई राज्य सरकारें ऐसे कृत्यों में शामिल होने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की संपत्तियों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर लगा रही थीं।

याचिका में कहा गया है, "सरकारों द्वारा इस तरह के उपाय हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं, जिसमें अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका भी शामिल है।"

इन कृत्यों ने अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पूरी तरह से अवहेलना दिखाई, याचिका में जोर देकर कहा कि बिना किसी जांच या अदालत के फैसले के अभियुक्तों पर अपराध बन्धन, अपने आप में उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने बताया कि इन विध्वंस अभियानों के शिकार बड़े पैमाने पर मुस्लिम, दलित और आदिवासी जैसे धार्मिक और जातिगत अल्पसंख्यक थे।

याचिका में कहा गया है, "मध्यप्रदेश के गृह मंत्री ने यहां तक ​​कह दिया है कि 'अगर मुसलमान इस तरह के हमले करते हैं, तो उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।"

वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि ध्वस्त संपत्तियों में से कम से कम एक केंद्र सरकार की पहल के तहत बनाई गई थी, जिसे "प्रधानमंत्री आवास योजना" कहा जाता है, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है।

यह तर्क गलत साबित हुआ कि इन संपत्तियों को अवैध रूप से बनाया गया था, याचिका में कहा गया है।

इस तरह के कृत्य अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हैं और यह जरूरी है कि न्यायालय कई राज्यों द्वारा नियोजित अतिरिक्त न्यायिक उपायों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करे, यह प्रस्तुत किया गया था।

याचिका अधिवक्ता कबीर दीक्षित के माध्यम से दायर की गई थी।

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[BREAKING] Jahangirpuri demolition drive: Supreme Court orders status quo, to hear case tomorrow