Jai Anant Dehadrai, Mahua Moitra and Henry  
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जय देहाद्राई ने पालतू कुत्ते की कस्टडी के लिए महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

कोर्ट ने आज इस मामले में मोइत्रा से जवाब मांगा है। यह अर्जी हेनरी नाम के एक पालतू रॉटवाइलर कुत्ते की कस्टडी के लिए चल रही लड़ाई से जुड़ी है।

Bar & Bench

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा से वकील जय देहाद्रई की उस याचिका पर जवाब मांगा, जो हेनरी नाम के एक पालतू रॉटवाइलर कुत्ते की कस्टडी की लड़ाई के संबंध में है।

देहाद्राय ने कुत्ते की शेयर्ड कस्टडी के लिए मोइत्रा की अर्जी को खारिज करने वाली उनकी अर्जी को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी वाली हाईकोर्ट बेंच के सामने खुद पेश हुए देहाद्राय ने आज कोर्ट से अपील की कि इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से पहले की जाए, जब मोइत्रा की फाइल की गई इससे जुड़ी अपील अगली लिस्ट में है।

Justice Manoj Kumar Ohri

देहाद्राय ने कहा कि उनकी याचिका मौजूदा विवाद की जड़ तक जाती है और इसलिए, पहले उस पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट से इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, "जिस तारीख को मेरी शिकायत खारिज करने की अर्जी खारिज की गई, उसी तारीख को सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ऑर्डर 39 (अंतरिम रोक) अर्जी भी मेरे पक्ष में खारिज की गई। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक चाहता हूं।"

कोर्ट ने जवाब दिया, "उनकी (मोइत्रा की) गैरमौजूदगी में नहीं, प्लीज।"

देहाद्राय ने कहा, "प्लीज नोटिस जारी करें। यह मुकदमे की जड़ तक जाता है। उनकी (मोइत्रा की) अपील 29 अप्रैल को (लिस्टेड) ​​है। मैं मुकदमे की जड़ तक जा रहा हूं, प्लीज मुझे 29 अप्रैल से पहले की तारीख दें।"

जब अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई बताई गई, तो देहाद्राय ने कहा,

"यह मेरे साथ पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है। उन्होंने (मोइत्रा) छोटी तारीख मांगी थी और कोर्ट ने उन्हें दे दी। यह बात असलियत पर जाती है।"

कोर्ट ने कहा, "मैंने आपको (मोइत्रा की अपील में पार्टी देहाद्राय) छोटी तारीख दी थी। आपने सहमति दी थी, आप वहां (संबंधित अपील में रेस्पोंडेंट के तौर पर) थे।"

देहाद्राय ने कहा, "मैंने सहमति नहीं दी। मेरी एप्लीकेशन पर पहले सुनवाई होनी चाहिए। यह मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। माई लॉर्ड, कृपया नोटिस जारी करें।"

कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया और मोइत्रा से जवाब मांगा।

इसने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की।

यह याचिका पहले जस्टिस अनीश दयाल की अगुवाई वाली बेंच के सामने लिस्ट की गई थी, जिन्होंने 26 फरवरी को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

यह मामला पालतू कुत्ते हेनरी की कस्टडी की चल रही लड़ाई से जुड़ा है, जो साकेत कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले में मोइत्रा का केस खारिज करने के लिए देहाद्राय की अर्जी को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा।

आज की सुनवाई में मोइत्रा की फाइल की गई अपील, नवंबर 2025 में ट्रायल कोर्ट के हेनरी को हर महीने 10 दिन की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार करने से जुड़ी है।

देहाद्राय की एक और अर्जी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें चल रही कस्टडी की लड़ाई को पब्लिक करने से रोका गया है, वह भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है।

देहाद्राय और मोइत्रा पिछले कुछ सालों से कई कानूनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं।

देहाद्राय ने पहले आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MP निशिकांत दुबे ने भी इसी बारे में लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। इन आरोपों के आधार पर, लोकसभा एथिक्स कमेटी ने मोइत्रा को निचले सदन से हटाने का सुझाव दिया, जिसके बाद उन्हें 8 दिसंबर, 2023 को संसद से निकाल दिया गया।

मोइत्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और कोई लेन-देन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आरोप राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा हैं।

दूसरी ओर, देहाद्राई और दुबे ने दावा किया कि मोइत्रा ने अपने ऑनलाइन लोकसभा अकाउंट का पूरा एक्सेस हीरानंदानी को दे दिया, जिसने इसका इस्तेमाल अपनी पसंद के पार्लियामेंट्री सवाल पोस्ट करने के लिए किया।

इसके बाद मोइत्रा ने देहाद्राई और दुबे पर मानहानि का केस किया। हालांकि, TMC नेता की अंतरिम रोक की अर्जी को मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने माना कि मोइत्रा के अपने पार्लियामेंट्री लॉगिन क्रेडेंशियल दर्शन हीरानंदानी के साथ शेयर करने और उनसे गिफ्ट लेने के आरोप "पूरी तरह झूठे" नहीं थे।

यह मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है।

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