High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh, Jammu wing 
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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक आवास होने के बावजूद राजनेताओं को सरकारी आवास दिए जाने का विवरण मांगा

कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग (सरकारी आवास आवंटन) विनियमों के तहत वैकल्पिक आवास वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसा आवास प्रदान करना स्वीकार्य नहीं है।

Bar & Bench

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन राजनेताओं के विवरण के बारे में जानकारी मांगी है, जिन्हें अवैध रूप से सरकारी आवास दिया गया है, भले ही उनके पास पहले से ही वैकल्पिक आवास हो [प्रोफेसर एस के भल्ला बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य]।

कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा आवास प्रदान करना स्वीकार्य नहीं है जिसके पास जम्मू और कश्मीर संपदा विभाग (सरकारी आवास का आवंटन) विनियम, 2004 के तहत वैकल्पिक आवास है।

उच्च न्यायालय एसके भल्ला नामक व्यक्ति द्वारा अपने वकील एसएस अहमद के माध्यम से दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रहा था।

याचिका में पूर्व मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी, राजनीतिक व्यक्तियों, संसद सदस्यों (सांसदों), नौकरशाहों आदि द्वारा किसी भी आधिकारिक पद से हटने के बाद सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जे को उजागर किया गया है।

इससे पहले इसी साल मार्च में कोर्ट को ऐसे 48 राजनेताओं की सूची दी गई थी.

13 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश एन कोटिस्वर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की पीठ ने आदेश दिया कि इस सूची में से उन लोगों की सूची पेश की जाए जिन्हें वैकल्पिक आवास होने के बावजूद जम्मू या कश्मीर में सरकारी आवास दिया गया था।

यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील वकील अहमद के साथ-साथ सरकारी वकील, जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता एसएस नंदा से मांगी गई है।

न्यायालय को यह भी बताया गया कि ऐसे राजनेता भी हैं जिन्हें इस तरह का आवास दिया गया, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।

जवाब में कोर्ट ने मार्च 2023 की सूची में उल्लिखित राजनेताओं को दिए गए सरकारी आवास की प्रकृति के बारे में जानकारी मांगी है।

न्यायालय को यह जांच करनी है कि आवंटित आवास उस आवास के अनुरूप है जिसके लिए राजनेता 2004 के विनियम 3 के तहत हकदार थे। विनियम 3 आवास के प्रकार को परिभाषित करता है जिसे मंत्री या सरकारी कर्मचारी के पद के आधार पर आवंटित किया जा सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2023 को होगी.

[आदेश पढ़ें]

Prof_S_K_Bhalla_Vs_UT_of_JK.pdf
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Jammu and Kashmir High Court seeks details of politicians given government accommodation despite having alternate houses