जम्मू की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी। [चौधरी लाल सिंह बनाम भारत संघ]।
जम्मू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय परिहार ने सिंह को कुछ शर्तों के साथ 14 दिसंबर, 2023 तक अंतरिम जमानत दी, जिसमें सिंह को अपना पासपोर्ट अधिकारियों को सौंपना भी शामिल है।
चौधरी लाल सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके कोतवाल दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 (जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्ति) के तहत अपने आवेदन में दलीलें पेश करने के लिए पेश हुए।
कोतवाल ने कहा कि सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार हैं।
अदालत ने 23 नवंबर (गुरुवार) को लाल सिंह को 14 दिसंबर तक अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया।
सिंह को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने और मामले में किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया गया था।
चौधरी लाल सिंह के खिलाफ ईडी का मामला उनकी पत्नी द्वारा संचालित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। सिंह को इस मामले में सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। लाल सिंह की पत्नी कांता अंदोत्रा और उनकी बेटी क्रांति सिंह को इसी मामले में 30 नवंबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता कोतवाल के साथ अधिवक्ता मनदीप सिंह, फहीम अहमद मीर और अक्षय दीप सिंह परिहार लाल सिंह की ओर से अपनी जमानत याचिका में पेश हुए।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Jammu Court grants interim bail to former minister Chaudhary Lal Singh in money laundering case