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जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाईकोर्ट की सिफारिश पर सिविल जज की सेवा समाप्त की

Bar & Bench

जम्मू और कश्मीर (J & K) सरकार ने उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की सिफारिश पर एक सिविल जज को सेवा से हटा दिया है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/मुंसिफ नवीन जामवाल को इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया कि उन्होंने नौकरी दिलाने के बहाने एक व्यक्ति से पैसे लिए।

सरकार के सचिव अचल सेठी ने बार और बेंच को इसकी पुष्टि की।

जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा जामवाल को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया था।

आदेश ने कहा "उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के माननीय पूर्ण न्यायालय की सिफारिश पर, माननीय उपराज्यपाल श्री नवीन जामवाल सिविल-जज (जूनियर-डिवीजन) / मुंसिफ को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का आदेश देने की कृपा करते हैं।"

जामवाल पर लगे आरोपों के आधार पर हाईकोर्ट के एक जज की देखरेख में हाईकोर्ट ने जांच कराई थी. जांच में जामवाल को दोषी पाया गया।

इसके बाद, न्यायाधीश को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय द्वारा अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से जम्मू और कश्मीर सरकार को एक पत्र भेजा गया था।

[आदेश पढ़ें]

Removal_of_Civil_Judge.pdf
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Jammu & Kashmir government terminates service of civil judge on recommendation by High Court