Justice Javed Iqbal Wani  
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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने आयु प्रमाण पेश नहीं कर पाने पर दंपति की प्रोटेक्शन याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने याचिका तब खारिज कर दी जब याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण की मूल या सत्यापित प्रति पेश करने में असमर्थता व्यक्त की।

Bar & Bench

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक दंपति की सुरक्षा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे अपने आयु प्रमाण के दस्तावेजों की मूल या सत्यापित प्रतियां पेश करने में विफल रहे।

न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने याचिका तब खारिज कर दी जब याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण की मूल या सत्यापित प्रति पेश करने में असमर्थता व्यक्त की।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी

यह याचिका एक महिला और उसके कानूनी विवाहित पति ने दायर कर महिला की मां के खिलाफ पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी, जिन्होंने उनकी शादी का विरोध किया था।

याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया था और 29 जनवरी, 2024 को एक विवाह समझौता भी किया था।

30 जनवरी को, उन्होंने सुरक्षा मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। मामला उसी दिन सूचीबद्ध किया गया था लेकिन याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण के मूल दस्तावेजों के अभाव में इसे स्थगित कर दिया गया था।

पीठ ने 31 जनवरी को इस मामले की फिर सुनवाई शुरू की जब याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण की मूल या सत्यापित प्रति पेश करने में असमर्थता व्यक्त की।

इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

विशेष रूप से, याचिकाकर्ताओं ने एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील भी दायर की है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के आयु प्रमाण दस्तावेजों की मूल या सत्यापित प्रतियां पेश करने में विफलता के आधार पर अदालत द्वारा नवविवाहित जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई 06 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील बारी अब्दुल्ला पेश हुए।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) मोनिका कोहली पेश हुईं।

[आदेश पढ़ें]

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Jammu & Kashmir High Court dismisses couple's plea for protection since they could not produce age proof