High Court of Jammu & Kashmir, Srinagar
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बार एसोसिएशन की शिकायत पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित किए गए न्यायाधीश को मानवीय आधार पर बहाल किया गया

Bar & Bench

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने सिविल जज इम्तियाज अहमद लोन के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है, जिन्हें बार एसोसिएशन, उरी द्वारा उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद अदालत ने पहले निलंबित कर दिया था।

लोन द्वारा सामना की जा रही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मानवीय आधार पर निलंबन रद्द कर दिया गया था।

इस संबंध में शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल जवाद अहमद की ओर से एक आदेश जारी किया गया।

आदेश मे कहा गया है कि, "माननीय पूर्ण न्यायालय ने श्री इम्तियाज अहमद लोन, तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सब-जज, उरी की गंभीर बीमारी को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से मानवीय आधार पर अधिकारी के निलंबन आदेश को रद्द किया गया है।"

लोन को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाएगा और उनकी बहाली की तारीख से उन्हें पूरा वेतन दिया जाएगा।

इम्तियाज अहमद लोन को निलंबित करने का निर्णय 31 दिसंबर, 2020 को पारित एक पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव में लिया गया था, जब लोन के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा उनके निलंबन से कुछ दिन पहले शिकायत दर्ज की गई थी।

शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि बहाली पर जज को सिविल जज (सीनियर जज) के लीव रिजर्व पद के खिलाफ हाईकोर्ट के श्रीनगर विंग में पदस्थापित किया गया है।

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Judge who was suspended by Jammu and Kashmir High Court on complaint by Bar Association reinstated on humanitarian grounds