कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के जयनगर इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी को अक्टूबर 2024 में मौत की सजा सुनाई।
नौ वर्षीय बच्ची का शव 5 अक्टूबर की सुबह जयनगर के महिसमारी इलाके में मिला था।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत एक अदालत ने आज आरोपी को मौत की सजा सुनाई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर यह खबर साझा की।
उन्होंने कहा कि जघन्य घटना के 62 दिनों के भीतर कोलकाता के बरुईपुर कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है।
ट्वीट में कहा गया, "इस तरह के मामले में दो महीने से भी कम समय में दोषसिद्धि और मृत्युदंड राज्य के इतिहास में अभूतपूर्व है। मैं इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य पुलिस और अभियोजन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं। सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखती है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि न्याय में न तो देरी हो और न ही इनकार हो।"
इससे पहले, हाईकोर्ट ने शव का पोस्टमार्टम कल्याणी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कराने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने पुलिस को मामले में पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करने का भी निर्देश दिया था।
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Jaynagar minor rape and murder: POCSO court awards death sentence to accused