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झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को परीक्षा के दिनों में इंटरनेट बंद करने से रोका

कोर्ट ने शुरू मे इंटरनेट पर रोक से इनकार कर दिया था क्योंकि बताया गया केवल मोबाइल इंटरनेट को ही रोका गया। बाद मे राज्य ने वायर्ड इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया जिसके बाद कोर्ट को आदेश पारित करना पड़ा

Bar & Bench

झारखंड उच्च न्यायालय ने रविवार को राज्य प्राधिकारियों को बिना पूर्व अनुमति के किसी भी परीक्षा के दिन इंटरनेट बंद करने से रोक दिया [राजेंद्र कृष्ण बनाम झारखंड राज्य]।

न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने 21 और 22 सितंबर को राज्य में मोबाइल इंटरनेट के निलंबन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

राज्य ने यह कहते हुए इंटरनेट को निलंबित करने का आदेश दिया था कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में कोई धोखाधड़ी, प्रश्नपत्र लीक या अन्य कदाचार न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने तक, इस न्यायालय की अनुमति के बिना, किसी भी परीक्षा के आयोजन के आधार पर झारखंड राज्य में किसी भी रूप में इंटरनेट सुविधा को निलंबित नहीं किया जाएगा।"

न्यायालय ने 21 सितंबर (शनिवार) को इंटरनेट को निलंबित करने के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि केवल मोबाइल इंटरनेट को निलंबित किया गया है।

हालांकि, राज्य द्वारा ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सुविधाओं को भी निलंबित करने का निर्णय लेने के बाद रविवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था।

जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान सभी इंटरनेट सुविधाओं को निलंबित करने के निर्णय को न्यायिक आदेश का उल्लंघन बताते हुए न्यायालय ने कहा,

"यह इस न्यायालय के साथ किया गया धोखा है और यह एक कपटपूर्ण कार्रवाई है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से पता चलता है कि पक्षों के बीच सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखा गया था, यानी आम जनता और उचित जांच करने के लिए राज्य की चिंता के बीच सुविधा का संतुलन, लेकिन राज्य की ताजा कार्रवाई से संतुलन ही बिगड़ गया है।"

इसमें कहा गया है कि इंटरनेट को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय वास्तव में शनिवार को न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश को निरस्त और संशोधित करता है तथा प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना ​​के समान है।

"जब हम कल यानी शनिवार (21.09.2024) को बैठे और समग्र स्थिति पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, तो अगर कोई आकस्मिक स्थिति थी, तो राज्य सहित सभी पक्षों को आदेश में संशोधन के लिए इस न्यायालय से संपर्क करना चाहिए था। 21.09.2024 के आदेश के बाद पूरी सेवा बंद करने का राज्य प्राधिकरण का यह निर्देश वास्तव में इस न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश को निरस्त और संशोधित करता है। यह प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना ​​के भी बराबर है।"

इस प्रकार न्यायालय ने ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच, लीजलाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया।

आदेश पारित करते समय न्यायालय ने इंटरनेट निलंबन के विस्तार के निर्णय से संबंधित सरकारी फाइल पढ़ी। इसने पाया कि इंटरनेट सुविधा को बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया है।

न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को करेगा।

दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 21 सितंबर और 22 सितंबर के लिए इंटरनेट सुविधा, चाहे वह मोबाइल नेटवर्क हो या लैंडलाइन नेटवर्क, के निलंबन के संबंध में झारखंड राज्य से प्राप्त सभी संचार और निर्देशों को रिकॉर्ड पर लाएं।

याचिकाकर्ता राजेंद्र कृष्ण व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

वकील प्रभात कुमार और भरत कुमार ने दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Rajendra_Krishna_vs_The_State_of_Jharkhand.pdf
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