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J&K उपभोक्ता अदालत ने IndiGo को यात्री के सामान के नुकसान के लिए ₹1.19 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया

शिकायतकर्ताओं का चेक-इन किया हुआ सामान, सऊदी अरब के दम्माम से श्रीनगर की यात्रा के दौरान खो गया था।

Bar & Bench

जम्मू-कश्मीर के एक उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में IndiGo को दो यात्रियों को ₹1.19 लाख की राशि देने का आदेश दिया, जिनका चेक-इन किया गया सामान सऊदी अरब से वापसी की यात्रा के दौरान एयरलाइन द्वारा खो दिया गया था।

बारामूला/बांदीपोरा स्थित ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एयरलाइन को निर्देश दिया कि वह खोए हुए सामान की कीमत के तौर पर ₹89,000, मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए ₹20,000, और मुक़दमेबाज़ी के खर्च के तौर पर ₹10,000 का भुगतान करे।

यह राशि 30 दिनों के भीतर अदा की जानी है; ऐसा न करने पर, आदेश की तारीख से लेकर राशि की वसूली होने तक इस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

आयोग, जिसमें अध्यक्ष पीरज़ादा कौसर हुसैन और सदस्य नायला यासीन शामिल थे, ने पाया कि इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि शिकायतकर्ताओं ने सामान के पाँच नग चेक-इन किए थे, लेकिन उन्हें केवल चार ही प्राप्त हुए।

आयोग ने यह भी नोट किया कि 'प्रॉपर्टी इरेगुलैरिटी रिपोर्ट' (PIR) जारी किए जाने और उसके बाद भी संपर्क किए जाने के बावजूद, लापता सामान का पता नहीं लगाया जा सका।

शिकायतकर्ताओं, मोहम्मद मकबूल हकीम और उनकी पत्नी फरहत आरा ने यात्रियों के एक समूह के साथ, सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली होते हुए श्रीनगर के लिए वापसी के टिकट बुक किए थे।

यह आरोप लगाया गया था कि दम्माम हवाई अड्डे पर, इंडिगो के अधिकारियों ने बिना उचित जाँच-पड़ताल के पूरे समूह के सामान को एक साथ मिला दिया और अलग-अलग सामान टैग जारी नहीं किए; इसके बजाय, उन्होंने सामान सामूहिक रूप से समूह के नेता को सौंप दिया।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुँचने पर, पाँच बैग में से एक बैग गायब था। उन्होंने इंडिगो को सामान की तस्वीरों सहित आवश्यक विवरण उपलब्ध कराए, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद सामान का पता नहीं चल पाया।

एयरलाइन ने इस दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसकी जवाबदेही में सामान की डिलीवरी में होने वाली देरी शामिल नहीं है।

हालाँकि, शिकायतकर्ताओं ने कहा कि गायब सामान में ₹89,000 मूल्य की कीमती चीज़ें थीं और यह नुकसान लापरवाही के कारण हुआ था।

विवाद रहित तथ्यों पर विचार करते हुए, आयोग ने इंडिगो के विरुद्ध शिकायत को स्वीकार कर लिया।

शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता उमर बशीर ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Peerzada_Qousar_Hussain_vs_IndiGo_Airlines.pdf
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J&K consumer court orders IndiGo to pay ₹1.19 lakh for loss of passenger baggage