जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर सोशल मीडिया वीडियो को हटाने की मांग की है, जिसमें कथित तौर पर वह एक महिला के साथ फोन पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ‘यौन भावनाएं’ हैं। [सुरिंदर कुमार चौधरी बनाम गूगल एलएलसी-भारत संपर्क कार्यालय एवं अन्य]
जस्टिस अमित बंसल ने आज मामले की थोड़ी देर सुनवाई की और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गूगल और मेटा को चौधरी के वकील को कंटेंट अपलोड करने वाले फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स देने का निर्देश दिया।
चौधरी को अपने केस में अपलोड करने वालों को पार्टी बनाने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपने मानहानि के केस में, चौधरी ने ट्रांसक्रिप्ट या कथित रूप से मानहानि करने वाले वीडियो नहीं दिए। कोर्ट ने उनसे कंटेंट भी देने को कहा और कहा कि वह 13 जनवरी को अंतरिम रोक के लिए उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने कहा, "आप वीडियो वाली एक पेन ड्राइव फाइल करें।"
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