Chenab Road accident
Chenab Road accident 
समाचार

JK हाईकोर्ट ने चिनाब घाटी मे बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओ के कारणो का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया

Bar & Bench

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सरकार को चिनाब घाटी में बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ सड़क पर बार-बार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। (इंतखब अहमद काजी बनाम राज्य व अन्य)

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की एक खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि घुमावदार सड़कों पर और जहां भी पुलिया पाई जाती है, वहां रोलिंग बैरियर/स्टील के खंभे लगाए जाएं।

इसने आगे सड़क को दुर्घटना मुक्त बनाने में मदद करने वाले उपायों का सुझाव देने के लिए समिति को उसके आदेश के अनुसार गठित करने के लिए कहा।

चिनाब घाटी के पहाड़ी इलाके में सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आसिफ इकबाल बट द्वारा एक पत्र भेजे जाने के बाद दर्ज एक जनहित याचिका (पीआईएल) में निर्देश जारी किए गए थे।

पत्र सरकारी एजेंसियों द्वारा इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करने के बारे में चिंता जताता है।

न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि डोडा के गड्डू क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में एक कार के चिनाब नदी में गिर जाने से तीन लोगों के मारे जाने की आशंका है।

Chenab Road accident

कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर विचार करते हुए सहायता प्रदान करने के लिए अधिवक्ता एसएस अहमद को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

अहमद पहले से ही एक अन्य जनहित याचिका में अदालत की सहायता कर रहे हैं जिसने जम्मू-कश्मीर के मुगल रोड के संबंध में इसी तरह के मुद्दे उठाए थे।

कोर्ट ने सरकार को 02 जनवरी, 2023 को सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

[आदेश पढ़ें]

Intakhab_Ahmed_Qazi_Vs_State.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


J&K High Court orders constitution of expert committee to ascertain reasons for repeated road accidents in Chenab valley