Justice Abhijit Gangopadhyay, Justice Soumen Sen 
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न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय VS न्यायमूर्ति सौमेन सेन:सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज संभाला और कलकत्ता HC मे कार्यवाही पर रोक लगायी

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी आर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस ने सिंगल जज अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शनिवार को एक विशेष बैठक की और फर्जी प्रमाणपत्र घोटाले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। [In Re: Orders of Calcutta High Court dated 24.01.2024 and 25.01.2024 and Ancillary Issues].

उच्च न्यायालय के समक्ष फर्जी प्रमाणपत्र घोटाला मामला तब विवादास्पद हो गया था जब मामले की सुनवाई कर रहे एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन के खिलाफ बहुत कड़ी टिप्पणी की थी, जो न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ के साथ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने एकल न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।

न्यायालय ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साथ-साथ न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले में सभी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी, जो एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया, "कलकत्ता उच्च न्यायालय, पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी करें। सुश्री आस्था शर्मा नोटिस स्वीकार करें। मूल याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी करें. आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ और एकल-न्यायाधीश पीठ दोनों के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा सीबीआई जांच का निर्देश जारी करने के निर्देश के कार्यान्वयन पर रोक रहेगी।"

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी तय करने से पहले मौखिक रूप से कहा कि हम अब चार्ज संभालेंगे।

Justice vs Justice Case Saturday Hearingशनिवार की सुनवाई

पीठ एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी जो न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा एक खंडपीठ के स्थगन आदेश को नजरअंदाज करते हुए पारित एक विचित्र आदेश से उत्पन्न हुआ था।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने खंडपीठ की अनदेखी करते हुए एक आदेश पारित करने के अलावा, न्यायमूर्ति सौमेन सेन पर आरोप लगाया था, जो खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, "राज्य में एक राजनीतिक दल के लिए काम करने" का आरोप लगाया था। 

पृष्ठभूमि

यह मुद्दा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका से उपजा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करना बड़े पैमाने पर है, कई लोगों ने मेडिकल सीटें पाने के लिए ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। 

बुधवार (24 जनवरी) की सुबह, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने एक आदेश पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले से संबंधित दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के लिए कहा गया।

उक्त आदेश पारित होने के कुछ ही मिनटों बाद, महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति सौमेन सेन और उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिसने उसी दिन एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उसी दिन फिर से इस मामले को उठाया, और एजी को मामले के कागजात सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, जिसमें जोर देकर कहा गया कि उन्हें डिवीजन बेंच द्वारा पारित स्थगन आदेश के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

खंडपीठ ने गुरुवार सुबह इस मामले पर फिर से सुनवाई की और न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

एकल न्यायाधीश ने गुरुवार (25 जनवरी) को फिर से मामले की सुनवाई की, रोक के आधार पर सवाल उठाया और कहा कि न्यायमूर्ति सेन एक 'इच्छुक पक्ष' थे।

विशेष रूप से, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने न्यायमूर्ति सेन के खिलाफ व्यक्तिगत निंदा करने से पहले खंडपीठ के आदेश को नजरअंदाज करने और सीबीआई को तुरंत जांच शुरू करने का आह्वान किया।

उन्होंने आदेश में आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति सेन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक अन्य न्यायाधीश अमृता सिन्हा को हाल ही में अपने चैंबर में बुलाया था और उनसे कहा था कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक भविष्य है और न्यायिक आदेशों के जरिए उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए.

जस्टिस गंगोपाध्याय उन विवादों के लिए कोई अजनबी नहीं हैं, जिनके कारण सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई है, और इसकी आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अप्रैल में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के संबंध में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार देने पर उनके द्वारा कड़ी आपत्ति की थी, जबकि नेता से संबंधित एक मामले की सुनवाई न्यायाधीश कर रहे थे।

इसके तुरंत बाद, देर शाम की विशेष सुनवाई में, शीर्ष अदालत को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा पारित एक आदेश पर रोक लगानी पड़ी, जिसमें अपने महासचिव को उक्त साक्षात्कार के संबंध में अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था।

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Justice Abhijit Gangopadhyay vs. Justice Soumen Sen: Supreme Court takes charge and stays proceedings in Calcutta High Court